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Chandigarh News: महिला के घर में घुसकर हथौड़े से हमला करने वाले को दो साल की सजा

Wed, 26 Aug 2026 01:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:43 AM IST
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Man sentenced to two years for breaking into woman's house and attacking her with a hammer.
चंडीगढ़। महिला के घर में घुसकर उसके सिर पर हथौड़े से हमला करने के मामले में जिला अदालत ने खरड़ निवासी 57 वर्षीय राकेश कुमार को दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मनीमाजरा थाना पुलिस ने वर्ष 2024 में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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उधार के रुपये मांगने को लेकर हुआ विवाद
सात जून 2024 को मॉडर्न हाउसिंग कांप्लेक्स में झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला ने बताया कि शाम करीब साढ़े छह बजे राकेश उसके घर आया और उधार दिए रुपये वापस मांगने लगा। उसका पति घर पर नहीं होने की बात कहने पर दोनों में कहासुनी हो गई।
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आरोप है कि विवाद बढ़ने पर राकेश ने महिला के सिर पर हथौड़े जैसी चीज से हमला कर दिया और शोर मचाने पर फरार हो गया। पुलिस ने अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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