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सजाः 35 सौ रुपये के लिए की थी टैक्सी चालक की हत्या, अब पूरी जिंदगी गुजरेगी जेल में

Sat, 27 Jul 2019 12:35 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हिसार (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Sat, 27 Jul 2019 12:35 AM IST
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Man gets Life Imprisonment in murder case
सांकेतिक तस्वीर

टैक्सी चालक की 3500 रुपये के लिए हत्या करने के दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंघल की अदालत ने शुक्रवार को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में अदालत ने आरोपी को 23 जुलाई को दोषी करार दिया था।

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इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने 8 जनवरी 2016 को मृतक के भाई की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 
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मामले के अनुसार न्यू छोटूराम कॉलोनी निवासी गुरमीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वे दो भाई थे और दोनों की शादी नहीं हुई थी। उसका बड़ा भाई राजू टैक्सी स्टैंड पर गाड़ी चलाता था। सात जनवरी 2016 को राजू गाड़ी लेकर घर से गया था। उसके बाद रात को घर नहीं लौटा। उसकी काफी तलाश की लेकिन, उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। 
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उसने शिकायत में बताया था कि अगले दिन सुबह उसके पास एक परिचित का फोन आया। उसने बताया कि राजू का शव डबल फाटक के पास तेल डिपो के नजदीक पड़ा हुआ है। इसके बाद वह मौके पर पहुंचा। वहां पर उसके भाई राजू का शव पड़ा हुआ था, जिसके गले में तेजधार हथियार से वार किए हुए थे।

शव को कुत्तों द्वारा भी नोचा हुआ था। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया था। इस संबंध में पुलिस ने गुरमीत की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था। जांच के दो दिन बाद ही पुलिस ने शक के आधार पर टैक्सी चालक ईश्वर को गिरफ्तार किया था। 

यह था मामला
पुलिस पूछताछ के दौरान ईश्वर ने बताया कि वह चार-पांच साल से राजू को जानता था और दोनों टैक्सी स्टैंड पर गाड़ी लगाते थे। वारदात वाले दिन पहले उन दोनों ने टैक्सी स्टैंड पर शराब पी थी। उसके बाद अपनी-अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकल गए। रास्ते में ईश्वर ने डबल फाटक के पास राजू को फोन करके पकौड़े वाली रेहड़ी पर बुलाया। 

कुछ देर बाद राजू वहां पहुंच गया। वहां उन दोनों ने गाड़ी में बैठ कर शराब पी। ईश्वर ने राजू से उधार दिए हुए 3500 रुपये मांगे। राजू ने रुपये देने से इनकार कर दिया और गाली-गलौज करने लगा। ईश्वर ने कहा कि राजू बार-बार गाली देने लगा तो उसने तैश में आकर छुरी से उसके गले पर तीन वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके कपड़े तथा जूते सेक्टर 9-11 में सुनसान जगह पर छिपा दिए। अगले दिन मालिक के घर गाड़ी खड़ी करके अपनी बहन के पास चला गया। वहां पर उसने चाकू छिपा दिया। पुलिस ने रिमांड के दौरान कपड़े और चाकू बरामद कर लिए थे।

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