फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Man convicted, kidnapping case, court news, victim minor student, Juvenile court case

नाबालिग छात्रा के अपहरण में युवक दोषी करार

Tue, 03 May 2016 11:17 AM IST
ब्यूरो, चंडीगढ़
ब्यूरो, चंडीगढ़ Updated Tue, 03 May 2016 11:17 AM IST
विज्ञापन
Man convicted, kidnapping case, court news, victim minor student, Juvenile court case
बच्ची के साथ बलात्कार
शहर की एक 15 वर्षीय नाबालिग के अपहरण मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने कॉलोनी नंबर-4 निवासी राम परवेश को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 4 मई को सजा सुनाएगी। मामले में दो आरोपी थे, दूसरे नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में केस चल रहा है।
विज्ञापन


मामले के अनुसार शहर निवासी एक व्यक्ति ने 26 मार्च 2015 को इंडस्ट्रियल एरिया थाने में दी शिकायत में कहा था कि वह भूषण फैक्टरी में काम करता है और यहां परिवार समेत रहता है। उसके चार बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल है। उसके अनुसार घटना वाले दिन उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से सुबह स्कूल के लिए निकली थी। वह पास के ही सरकारी स्कूल में 7वीं की छात्रा थी।
विज्ञापन


शाम तक जब उसकी बेटी वापस नहीं आई तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को मूलरूप से देवरिया (यूपी) निवासी राम परवेश बहला फुसलाकर कहीं ले गया है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नाबालिग के अपहरण में वहीं के एक नाबालिग ने मदद की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वह नाबालिग को यूपी अपने पैतृक गांव ले गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर एक टीम यूपी भेजी, लेकिन वहां उसका कुछ पता नहीं चला। 3 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी राम परवेश को एयरपोर्ट लाइट प्वाइंट के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नाबालिग भी मिल गई। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और आपराधिक साजिश की धारा में राम परवेश और नाबालिग आरोपी के खिलाफ संबंधित केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed