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सोनीपत बम ब्लास्ट: 21 साल बाद आतंकी टुंडा दोषी करार, आज होगी सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत(हरियाणा)
Updated Tue, 10 Oct 2017 09:25 AM IST
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Karim Tunda
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने सोनीपत शहर में वर्ष 1996 में हुए सिलसिलेवार दो बम धमाकों के मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को दोषी करार दिया है। दोषी टुंडा को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी, इसलिए उसे सोनीपत जेल भेजा गया है। टुंडा को दोषी करार दिए जाने के फैसले को पीड़ितों ने न्याय की जीत बताया है।
शहर में 28 दिसंबर 1996 को दो स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। उस दिन शाम 5:05 बजे पर पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित बावा सिनेमा हाल में हुआ था। उसके महज दस मिनट बाद दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के बाहर हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कॉलोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था।
सज्जन सिंह ने बताया था कि वह अपने साथी अनिल व विकास के साथ फिल्म देखने आया था। इस दौरान हुए धमाके में वह और 11 अन्य लोग घायल हुए थे। बाद में पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपियों उस समय गाजियाबाद व वर्तमान में जिला हापुड़ निवासी अब्दुल करीम टुंडा व उसके दो साथियों हापुड़ जिले के पिलखुआ निवासी शकील अहमद और दिल्ली के तेलीवाड़ा में अनार वाली गली निवासी मोहम्मद आमिर खान उर्फ कामरान को नामजद किया था। पुलिस ने शकील और कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन टुंडा घटना के बाद फरार हो गया था।
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शहर में 28 दिसंबर 1996 को दो स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे। उस दिन शाम 5:05 बजे पर पहला धमाका बस स्टैंड के पास स्थित बावा सिनेमा हाल में हुआ था। उसके महज दस मिनट बाद दूसरा धमाका गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के बाहर हुआ था। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कॉलोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था।
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सज्जन सिंह ने बताया था कि वह अपने साथी अनिल व विकास के साथ फिल्म देखने आया था। इस दौरान हुए धमाके में वह और 11 अन्य लोग घायल हुए थे। बाद में पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपियों उस समय गाजियाबाद व वर्तमान में जिला हापुड़ निवासी अब्दुल करीम टुंडा व उसके दो साथियों हापुड़ जिले के पिलखुआ निवासी शकील अहमद और दिल्ली के तेलीवाड़ा में अनार वाली गली निवासी मोहम्मद आमिर खान उर्फ कामरान को नामजद किया था। पुलिस ने शकील और कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन टुंडा घटना के बाद फरार हो गया था।
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टुंडा को इन मामलों में किया दोषी करार
Karim Tunda
- फोटो : File Photo
शकील व कामरान को अदालत ने वर्ष 2002 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसके बाद में अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2013 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था। सोनीपत में चल रहे मामले में सभी 43 गवाही हुई और बहस कराई गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को दोषी करार दिया है। टुंडा को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
टुंडा को इन मामलों में किया दोषी करार
सोनीपत अदालत में आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ 307 (हत्या का प्रयास), 120बी (षड्यंत्र रचना) व 3, 4 एक्सपलोजिव एक्ट (बम ब्लास्ट करना) में दोषी करार दिया है। इन मामलों में टुंडा को सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
आतंकी को भेजा गया सोनीपत जेल
सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को पुलिस ने हिरासत में लेकर सोनीपत जेल में भिजवाया। उसे सोनीपत जेल में रखा जाएगा और मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद फैसला होगा कि उसे आगे किस जेल में रखा जाना है।
टुंडा को इन मामलों में किया दोषी करार
सोनीपत अदालत में आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा के खिलाफ 307 (हत्या का प्रयास), 120बी (षड्यंत्र रचना) व 3, 4 एक्सपलोजिव एक्ट (बम ब्लास्ट करना) में दोषी करार दिया है। इन मामलों में टुंडा को सात साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
आतंकी को भेजा गया सोनीपत जेल
सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को पुलिस ने हिरासत में लेकर सोनीपत जेल में भिजवाया। उसे सोनीपत जेल में रखा जाएगा और मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। सजा सुनाए जाने के बाद फैसला होगा कि उसे आगे किस जेल में रखा जाना है।