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हरियाणाः अब बिना मूल कागज के सड़कों पर चलाएं वाहन, लेकिन पहले करना होगा ये काम

Mon, 26 Nov 2018 10:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 26 Nov 2018 10:26 AM IST
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demo pic - फोटो : फाइल फोटो

सरकार ने आम जनता के लिए बड़ी राहत दी है। अब अगर आपके पास वाहन से जुड़े मूल दस्तावेज नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप बेधड़ होकर चल सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा। दरअसल, हरियाणा सरकार ने भी वाहन से जुड़े मूल दस्तावेज को साथ लेकर चलने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण व वाहन उत्सर्जन प्रमाण पत्र घर पर ही भूल गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है।

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आप बेझिझक काम करने जा सकते हैं, चूंकि परिवहन विभाग ने किसी भी काम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और वाहन उत्सर्जन प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज को साथ रखने या साथ लेकर चलने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
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 20 नवंबर को प्रदेश की सभी इंफोर्समेंट एजेंसियों को इस संबंध में हिदायतें जारी कर दी गई हैं। वाहन मालिक व चालक डिजिलॉकर, एम परिवहन पर खाता खोलकर उसमें अपने वाहन के सभी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं। डिजिलॉकर से आम जनता को दो फायदे होंगे, एक तो दस्तावेज सुरक्षित रहेंगें, दूसरा कभी भी, कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर लॉकर को खोलकर संबंधित दस्तावेज अधिकारी के मांगने पर दिखा सकते हैं।
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एम परिवहन का मुख्य उद्देश्य अहम दस्तावेज को ऑनलाइन स्टोर कर भौतिक दस्तावेज को कम करना है। डिजिलॉकर में रखी सॉफ्ट कॉपी मौलिक दस्तावेज की तरह ही पूर्णतया मान्य होगी तथा अब इसे कोई भी इंफोर्समेंट एजेंसी मानने से इंकार नहीं कर सकेगी।

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