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Kanwar Yatra 2020: कांवड़ यात्रा पर रहेगी रोक, 20 रुपये में 250 एमएल गंगाजल डाकघर में मिलेगा
Wed, 08 Jul 2020 10:37 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पानीपत (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पानीपत (हरियाणा)
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 08 Jul 2020 10:37 PM IST
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कोरोना महामारी के चलते सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा पर बैन लगा दिया है। वहीं, जिला प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी है। हालांकि कांवड़ियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अब डाक के जरिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाने की तैयारी की है। शहर के मुख्य डाकघर से महज 20 रुपये में 250 एमएल गंगा जल की बोतल मिलेगी।
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गंगा जल के लिए मुख्य डाकघर में विशेष कांउटर बनाए गए हैं। वहीं भक्तों के लिए यह सुविधा महाशिव रात्रि पर्व तक ही रहेगी। उपायुक्त धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने कावड़ यात्रा रद्द कर दी है। सावन माह में हिन्दूओं की पवित्र कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है।
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यह लाखों हिन्दूओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से आमजन को गंगाजल मुहैया करवाया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति डाक घर के विशेष कांउटर से यह गंगा जल खरीद सकता है।
इन विशेष कांउटर से 20 रूपये में 250 एमएल गंगाजल की बोतल खरीदी जा सकती है। अगर मांग ज्यादा हुई तो एक कांउटर और अलग से बनाया जा सकता है। पोस्ट मास्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि पवित्र गंगा जल हरिद्वार से बन्द बोतल में मंगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि तक यह सुविधा दी जाएगी।
धारा- 144 रहेगी लागू-
जिला प्रशासन ने कावड़ यात्रा पर तुरंत प्रभाव से धारा- 144 के तहत पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार सभी इंसीडेंट कमांडर जिला में स्थित सभी कांवड़ समितियां, भक्त मंडली और धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उन्हें इस बारे में बताएंगे। पुलिस अधीक्षक, उपमंडलाधीश, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सभी उप पुलिस अधीक्षक, सभी एसएचओ और इंसीडेंट कमांडर इन आदेशों का पालन करवाने के लिए उत्तरदायी होंगे। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर धारा 188, 269 और 270 के तहत कार्यवाही की जाएगी।