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ज्यूडिशियल पेपर लीक: हाईकोर्ट ने कहा- जल्दी निपटाओ केस, एसआईटी बोली- चार्ज तय करने बाकी

Thu, 26 Sep 2019 12:14 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 26 Sep 2019 12:14 PM IST
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Judicial Paper Leak, Punjab Haryana High Court Order to Finalise Case
फाइल फोटो
हरियाणा के बहुचर्चित एचसीएस ज्यूडिशियल पेपर लीक मामले में यूटी पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि अब केस ट्रायल में चार्ज तय होने बाकी हैं। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और जल्द से जल्द केस का निपटारा किया जाना चाहिए और दोषियों को सजा मिले। पंचकूला के पिंजौर की निवासी सुमन ने एडवोकेट मंजीत सिंह के जरिये याचिका दायर कर कहा था कि हरियाणा ने एचसीएस (ज्यूडिशियल) के 109 पदों के लिए आवेदन मांगे थे जिसके लिए याची ने भी आवेदन किया था।
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परीक्षा की तैयारी के लिए एक कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन किया। इस दौरान उसकी दोस्ती एक लड़की सुशीला से हो गई, जिसने गलती से याची को एक ऐसी ऑडियो क्लिप भेज दी जिसमें वह अन्य लड़की से डेढ़ करोड़ में नियुक्ति की बात कर रही थी। जब याची ने सुशीला से पूछा तो सुशीला ने वो ऑडियो क्लिप डिलीट कर दी। जब जोर देकर पूछा गया तो पेपर लीक होने की बात पता चली। याची ने कहा उसे विश्वास नहीं हुआ इस स्तर की परीक्षा का पेपर लीक हो सकता है।
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सुशीला ने याचिकाकर्ता को 6 सवाल भी बताए जो परीक्षा में आने थे। जब 16 जुलाई को परीक्षा हुई तो याचिकाकर्ता को यह जानकर आश्चर्य हुआ की जो सवाल उसे बताये गए थे वह परीक्षा में आए थे। याचिकाकर्ता ने अपने पति को इसकी जानकारी दी और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को और हाईकोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर दी। याचिकाकर्ता के अनुसार यह एक बेहद ही गंभीर मामला है लिहाजा इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी बेहद ही जरूरी है।
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