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9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक बरकरार, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 16 Feb 2017 09:11 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा के 9455 जेबीटी उम्मीदवारों को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। सुनवाई के दौरान नियुक्ति पर लगी रोक हटवाने में शिक्षक नाकाम रहे। हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल तय की है।
मामले में 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने 9455 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए सिंगल बेंच के आदेश स्टे कर दिए थे। डिवीजन बेंच ने भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश के पर रोक लगाते हुए आया था, जिसमें एकल बेंच ने भर्ती को सही करार देकर 9455 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे।
सिंगल बेंच के आदेशों पर रोक केचलते 9455 शिक्षकों की नियुक्ति एक बार फिर से लटक गई थी। इसके चलते शिक्षकों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए अपील की गई कि लंबे समय से चयनित होने के बावजूद वे नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अपील को खारिज किया जाए। साथ ही चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटाई जाए।
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मामले में 11 मई को हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने 9455 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए सिंगल बेंच के आदेश स्टे कर दिए थे। डिवीजन बेंच ने भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया था। बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश के पर रोक लगाते हुए आया था, जिसमें एकल बेंच ने भर्ती को सही करार देकर 9455 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे।
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सिंगल बेंच के आदेशों पर रोक केचलते 9455 शिक्षकों की नियुक्ति एक बार फिर से लटक गई थी। इसके चलते शिक्षकों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए अपील की गई कि लंबे समय से चयनित होने के बावजूद वे नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अपील को खारिज किया जाए। साथ ही चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगी रोक हटाई जाए।
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