फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   JBT teachers recruitment case: big decision of high court

जेबीटी शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Mon, 08 Sep 2014 09:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 08 Sep 2014 09:32 PM IST
विज्ञापन
JBT teachers recruitment case: big decision of high court

चौटाला शासनकाल में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि इन शिक्षकों के लिए कोई ठोस नीति निर्धारण में अगली सरकार ही समर्थ होगी। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक कोई नीति न बना पाने और समय मांगने पर की।

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सरकार चुनाव से पहले जल्दबाजी में कोई नीति बनाती भी है तो इसका ठोस परिणाम नहीं निकलेगा, लिहाजा नई सरकार इस दिशा में बेहतर नीति निर्धारण कर सकेगी।
विज्ञापन


इसके साथ हाईकोर्ट ने सरकार को नीति बनाने के लिए समय दे दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। सोमवार को यह मामला जस्टिस एसके मित्तल के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच के समक्ष आया था। हाईकोर्ट ने शिक्षकों को हटाने पर रोक जारी रखी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सरकार ने खड़े कर दिए थे हाथ

JBT teachers recruitment case: big decision of high court

इस मामले में एक बार फिर सरकार ने असमर्थता जताते हुए कोई निर्णय लेने पर हाथ खड़े कर दिए थे और हाईकोर्ट को ही कोई निर्णय देने का आग्रह करते कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला सरकार को मान्य होगा, लेकिन तत्कालीन जस्टिस जसबीर सिंह की डिवीजन बेंच ने 15 जुलाई को हरियाणा सरकार को फैसला लेने को कहा था कि या तो जेबीटी को राहत दे या फिर समस्या के समाधान को कोई ठोस नीति बनाए।

जेबीटी शिक्षकों की भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसमें अनियमितता मिलने पर एकल बेंच ने नई मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मेरिट में जो नहीं आए, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए। इस फैसले को शिक्षकों ने अपील के जरिए डिवीजन बेंच में चुनौती दी।

इस मामले में पहले कई बार सुनवाई हुई और बाद में डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी और साथ ही हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वह अपने स्तर पर ही कोई बीच का रास्ता निकाले।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed