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Chandigarh News: बीटल कार हादसे के फुटेज संरक्षित करने के दिए निर्देश
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने धनास के बीटल कार सड़क हादसे में यूटी पुलिस को सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने पुलिस को धनास के मार्बल मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे की 17 मई को शाम 4 से 6 बजे तक की दो घंटे की फुटेज संरक्षित रखने के लिए कहा है। अदालत ने पुलिस को यह निर्देश बीटल कार हादसे के आरोपी परमवीर सिंह के पिता कमलजीत सिंह की ओर से दायर अर्जी पर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक धनास-सारंगपुर रोड पर हादसे के वक्त राष्ट्रीय निशानेबाज 19 वर्षीय परमवीर ही हादसे के वक्त बीटल कार चला रहा था और अपनी कार की टक्कर में तीन लोगों की जान ले ली। वहीं चार लोग घायल हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है।
अदालत के समक्ष दायर जवाब में पुलिस ने दावा किया कि ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र के नजदीक मोड़ के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस ने कहा कि दुकानें भी 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित थीं, लेकिन उन्होंने विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए थे। याचिकाकर्ता के बेटे ने वरिष्ठ अधिकारी को दिए अपने बयान में कहा था कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि मोटरसाइकिल गलत साइड से आ रही थी।
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अदालत के समक्ष दायर जवाब में पुलिस ने दावा किया कि ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के सामुदायिक केंद्र के नजदीक मोड़ के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस ने कहा कि दुकानें भी 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित थीं, लेकिन उन्होंने विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिए थे। याचिकाकर्ता के बेटे ने वरिष्ठ अधिकारी को दिए अपने बयान में कहा था कि दुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि मोटरसाइकिल गलत साइड से आ रही थी।
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