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यूएएन नंबर के बिना स्वीकार नहीं होगा पीएफ संबंधी कोई दावा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Thu, 24 Dec 2015 11:38 AM IST
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यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) का उल्लेख नहीं होने पर आगामी एक जनवरी से जीपीएफ/पीपीएफ, पेंशन, ईडीएलआई का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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यह बात बुधवार को चंडीगढ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रीजनल कमिश्नर एसकेसुमन ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी रुक जाएगी।
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लोग अपनी भविष्य निधि की रकम को आसानी से निकाल सकेंगे हैं। जिन लोगों के यूएएन नंबर सक्रिय है, वह बैंक खाते से सीधे अपना पीएफ निकाल सकते हैं।
सुमन ने बताया कि सभी नियोक्ताओं केलिए अब डिजीटल हस्ताक्षर अनिवार्य है। नई स्थापनाओं के लिए ओएलआरई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कोड नंबर प्राप्त करने के लिए भी डिजीटल हस्ताक्षर को अनिवार्य कर दिया गया है।
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इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भविष्य निधि अंशदानों का भुगतान करने की सुविधा देकर नियोक्ताओं को कष्ट रहित सेवा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूएएन का मुख्य उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता को सुधारना तथा नियोक्ता पर निर्भरता को कम करना है।
उन्होंने बताया कि जिन सदस्यों के यूएएन सक्रिय हो चुके हैं, उनके भविष्य निधि खाते का बैलेंस जानने के लिए एसएमएस सर्विस 7738299899 और मिस्ड काल 011- 22901406 सेवा आरंभ की जा चुकी है। यूएएन सेवा विभिन्न सेवाएं जैसे शोर्ट एसएमएस, सेवा, ई- पासबुक, दावों का ट्रांसफर ऑनलाइन करता है।