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अलर्टः बुखार या सर्दी-जुकाम है तो सैलून में नहीं मिलेगी एंट्री, गाहकों के लिए विशेष दिशा निर्देश

Tue, 02 Jun 2020 02:35 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Tue, 02 Jun 2020 02:35 PM IST
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chandigarh administration released advisory for salon owners and customers
फाइल फोटो
यूटी प्रशासन ने मंगलवार से शहर में नाई की दुकानें और सैलून को खोलने की इजाजत दे दी है। अधिकारियों का मानना है कि हेयर कटिंग और दाढ़ी बनाने के दौरान शारीरिक दूरी बेहद कम होती है, इसलिए प्रशासन ने सैलून के कर्मचारियों और लोगों के लिए कुछ दिशा-निर्देश तय किए हैं। इसके अनुसार, बुखार, सर्दी-जुकाम और गले में खराश वाले व्यक्तियों का सैलून में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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सैलून मालिकों के लिए दिशा-निर्देश
- सैलून खोलने के पहले दिन यानी मंगलवार को सिर्फ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। ग्राहक की इजाजत नहीं होगी।
- पहले दिन सैलून के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाए कि आने वाले दिनों में वह कैसे काम करें।
- सैलून खोलने के बाद लोगों की ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए टोकन सिस्टम या अप्वाइंटमेंट सिस्टम को शुरू किया जाए।
- 2 सीटों के बीच कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए। छोटे बूथों में एक समय पर 2 से ज्यादा ग्राहक के बैठने की इजाजत न हो।
- सैलून में दाखिल होते समय सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जानी चाहिए।
- सैलून के प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर रखना और इसका उपयोग अनिवार्य है।
- हर ग्राहक के लिए अलग तौलिए का इस्तेमाल करना होगा।
- औजारों के उपयोग से पहले और बाद में सैनिटाइज करना अनिवार्य।

कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश

- अगर किसी को भी कोविड-19 के लक्षण हों, जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, सांस लेने की समस्या आदि तो उसे प्रवेश न दिया जाए।
- दिन में तीन से चार बार फ्लोर, कॉमन एरिया, दरवाजों के हैंडल, टेबल, बार-बार छूने वाली जगहों को सैनिटाइज करना होगा।
- सैलून में कालीन का उपयोग न करें।
- सैलून के अंदर मैगजीन, अखबार व रीडिंग मैटेरियल को फिलहाल न रखें।
- सैलून में टीवी के रिमोट को सिर्फ कर्मचारियों को ही इस्तेमाल करने दिया जाए।
- सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराया जाए।
- प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टाफ को अपने हाथों को सैनेटाइज करना होगा।
- हर हफ्ते सैलून के कर्मचारियों को स्वास्थ्य की जांच करानी होगी। इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन का स्वास्थ्य विभाग व्यवस्था करेगा।
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ग्राहकों के लिए दिशा-निर्देश

- बिना मास्क के सैलून के अंदर प्रवेश न करें। दुकान के बाहर लगे सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें।
- कोरोना पॉजिटिव व क्वारंटीन हुए लोग सैलून में बाल कटवाने न जाएं।
- कैश में पेमेंट करने की बजाय डिजिटल जैसे इंटरनेट बैंकिंग, भीम, गूगल पे का उपयोग करें।
- फेस मास्क जरूर पहने और हर बार हाथ धोएं। बाल कटवाने के बाद घर आकर जरूर नहाएं।
- अपने मोबाइल और पर्स को दुकान में कहीं भी न रखें।
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