फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Husband convicted in dowry death case gets 7 years imprisonment

Chandigarh News: दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को सात साल की कैद

Thu, 30 Jan 2025 01:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2025 01:55 AM IST
विज्ञापन
Husband convicted in dowry death case gets 7 years imprisonment
चंडीगढ़। जून 2018 में मनीमाजरा थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले में बुधवार को एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में नामजद मृतका के पति मनीमाजरा निवासी सुकांत चावला को गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर दोषी करार देते हुए सात साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने की सजा सुनाई। सप्ताह पहले ही सुकांत को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 304बी और 498ए के तहत दोषी करार दिया था।
विज्ञापन

दरअसल, अमरावती एन्क्लेव पंचकूला निवासी रघुबीर सिंह ने पुलिस काे दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी रोमा की सुकांत से शादी हुई थी। वे दोनों मनीमाजरा में रहते थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही सुकांत ने रोमा को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। वह उसे मारपीट करता था। कई बार इनके बीच आपसी समझौता भी करवाया, लेकिन उनकी बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। 17 जून 2018 को उन्हें फोन पर सूचना दी गई गई उनकी बेटी की मौत हो गई है। रघुबीर की शिकायत पर पुलिस ने मनीमाजरा थाने में आरोपी पति सुकांत के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस मामले में नामजद दोषी सुकांत के भाई एकांत चावला, बहन मेघा और जीजा अनिल बुद्धिराजा को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed