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Chandigarh News: पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, बीडीपीओ तलब

Fri, 10 May 2024 05:40 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 05:40 AM IST
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High Courts tough stance on illegal occupation of Panchayat land BDPO summoned
-सरपंच के बार-बार शिकायत करने के बावजूद नहीं हुई थी कार्रवाई
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-आम रास्ते पर भी है कब्जा मौजूद, लोगों को आने-जाने में हो रही परेशानी

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। मेवात के खोरी शाह चोखा गांव में पंचायत की जमीन व आम रास्ते पर अवैध कब्जों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिनांगवान के बीडीपीओ को तलब करते हुए अगली सुनवाई पर कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है।


याचिका दाखिल करते हुए सरपंच पीरजादा सितारा बानों ने एडवोकेट फारुख अब्दुल्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि पंचायत की दो एकड़ भूमि व आम रास्ते पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस कब्जे का हटाने के लिए याची ने विभिन्न स्तर पर शिकायत दी लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने कब्जाधारकों को नोटिस भी दिया लेकिन भूमि खाली करने के स्थान पर याची व उसके परिवार पर हमले का प्रयास किया गया। याची ने कहा कि विकास कार्यों के लिए पंचायत के पास वैसे ही भूमि कम है और यदि इस प्रकार कब्जे की अनुमति दी गई तो हालात बदतर हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अब बीडीपीओ को अगली सुनवाई पर खुद हाजिर रहने का आदेश दिया है।
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