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Haryana : एसोसिएट प्रोफेसर के पदोन्नति आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब

Sat, 25 Nov 2023 12:09 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 25 Nov 2023 12:09 AM IST
सार

याची के वकील सज्जन मलिक ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रोफेसरों की पदोन्नति के आदेश पर रोक लगा दी है।

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High Court stay on promotion order of Associate Professor in Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए डॉ. सतबीर सिंह व 21 अन्य ने एडवोकेट सज्जन मलिक के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के तौर पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता व नियम निर्धारित किए थे। इसके अनुसार पदोन्नति के लिए पांच सदस्यों वाली कमेटी निर्धारित की गई थी। 

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इस कमेटी में उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, कॉलेज के प्रिंसिपल व विषय विशेषज्ञ को रखने का प्रावधान तय किया गया। इसके बाद 14 सितंबर को सरकार ने पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ की और याचिकाकर्ताओं समेत अन्य योग्य लोगों ने पदोन्नति के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ताओं के योग्य होने और सभी मानकों पर खरा उतरने के बावजूद उनको पदोन्नत नहीं किया गया।
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याची ने बताया कि पदोन्नति की प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखा गया। जिन लोगों को पदोन्नत किया गया और जिनको नहीं किया गया। दोनों ही मामलों में आदेश में कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके साथ ही पांच सदस्यों वाली कमेटी में से पदोन्नति के आदेश पर कॉलेज के प्रिंसिपल व विषय विशेषज्ञों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। ऐसे में याची ने पदोन्नति की प्रक्रिया को रद्द करने और याचिका लंबित रहते पदोन्नति के आदेश पर रोक लगाने की अपील की है। 
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याची के वकील सज्जन मलिक ने बताया कि हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रोफेसरों की पदोन्नति के आदेश पर रोक लगा दी है।

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