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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court said in Amritpal case can not order to check CCTV footage of all police stations

Punjab: अमृतपाल को अवैध हिरासत में रखने का आरोप, HC ने कहा- नहीं दे सकते सभी थानों के CCTV जांचने का आदेश

Wed, 29 Mar 2023 08:13 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 29 Mar 2023 08:13 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि पंजाब में सैकड़ों थाने हैं और कैसे न्यायालय इन सभी की सीसीटीवी फुटेज की जांच करवा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि याची को जानकारी है कि अमृतपाल है तो कोर्ट को इसके बारे में बताया जाए, कोर्ट उसे पेश करने के लिए वारंट ऑफिसर नियुक्त करने को तैयार है।

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High Court said in Amritpal case can not order to check CCTV footage of all police stations
अमृतपाल सिंह अपने साथी पपलप्रीत सिंह के साथ। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)

विस्तार

अमृतपाल की अवैध हिरासत को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब में सैकड़ों थाने हैं और हम हर थाने की सीसीटीवी जांच का आदेश नहीं दे सकते। बेहतर यही होगा कि याचिकाकर्ता बताए कि अमृतपाल कहां है और तब हम उसे पेश करने के लिए वारंट ऑफिसर नियुक्त कर देंगे। इस दौरान एजी ने हल्के लहजे में कहा कि यदि याची को अमृतपाल के बारे में जानकारी है तो वह उन्हें बता दें पंजाब पुलिस खुद उसे गिरफ्तार करने को तैयार है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक यह जानकारी सौंपने का याची को आदेश दिया है।

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वारिस पंजाब दे संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को हाईकोर्ट ने एक बार फिर से याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्हें जानकारी मिली है कि अमृतपाल कहां है? इस पर याची पक्ष के वकील ने कहा कि पंजाब पुलिस ने ही उसे हिरासत में रखा है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए तो सच्चाइ सामने आ जाएगी। 
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हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि पंजाब में सैकड़ों थाने हैं और कैसे न्यायालय इन सभी की सीसीटीवी फुटेज की जांच करवा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि याची को जानकारी है कि अमृतपाल है तो कोर्ट को इसके बारे में बताया जाए, कोर्ट उसे पेश करने के लिए वारंट ऑफिसर नियुक्त करने को तैयार है। इससे पहले पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया गया कि अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा है और वह फरार है। 
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पुलिस ने उसके खिलाफ एनएसए में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। उसे लेकर देश के सभी एसएसपी/पुलिस कमिश्नरों को चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल कानून से भाग कर देश व राज्य की सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस 17 मार्च से काम कर रही है। इसके लिए कई टीमों का गठन कर छापा मारा जा रहा है लेकिन पुलिस के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद उसे अब तक गिरफ्तार/हिरासत में नहीं लिया जा सका है। उन्होंने अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर की जानकारी दी और बताया कि इन सब प्रयास के बावजूद उसे पकड़ा नहीं जा सका है। साथ ही अवैध हिरासत के आरोपों को भी उन्होंने नकार दिया।

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