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हरियाणा: 1300 पुलिस कांस्टेबलों की पदोन्नति की अड़चन दूर, इस दिन से शुरू होगा प्रशिक्षण

Mon, 07 Sep 2026 09:19 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 07 Sep 2026 09:19 PM IST
सार

पुलिस मुख्यालय ने संबंधित इकाइयों को निर्देश दिया है कि केवल उन्हीं कांस्टेबलों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए जो लोअर स्कूल कोर्स करने के इच्छुक हैं। जो कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होना चाहते, वे लिखित अनुरोध देकर सूची-बी से अपना नाम हटवा सकेंगे।

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The obstacle in the promotion of 1300 constables has been removed
हरियाणा पुलिस - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा पुलिस में तैनात करीब 1300 कांस्टेबलों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। कांस्टेबलों की अगली पदोन्नति से जुड़ा लोअर स्कूल कोर्स-2025 अब शुरू होने जा रहा है। सूची-बी, 2025 में शामिल कांस्टेबलों को मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर 13 सितंबर शाम पांच बजे तक सुनारिया पहुंचना होगा। प्रशिक्षण 14 सितंबर से शुरू होगा।

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इच्छुक-अनिच्छुक कांस्टेबलों, हाईकोर्ट में लंबित मामलों और पिछली छूट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब पुलिस मुख्यालय ने प्रशिक्षण के लिए कांस्टेबलों की पात्रता और विभिन्न परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है।

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इच्छुक कांस्टेबल ही भेजे जाएंगे
पुलिस मुख्यालय ने संबंधित इकाइयों को निर्देश दिया है कि केवल उन्हीं कांस्टेबलों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए जो लोअर स्कूल कोर्स करने के इच्छुक हैं। जो कर्मचारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होना चाहते, वे लिखित अनुरोध देकर सूची-बी से अपना नाम हटवा सकेंगे। वहीं, जिन कांस्टेबलों ने ऐसे मामलों में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिनमें अनिच्छुक कांस्टेबलों को लोअर स्कूल कोर्स में नहीं भेजने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाएगा।

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पहले मेडिकल जांच, फिर प्रशिक्षण
पुलिस मुख्यालय ने सभी अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। अयोग्य पाए जाने वाले कांस्टेबलों के मामले मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। इसके अलावा पिछली प्रशिक्षण खेप में शामिल होने से जिन कांस्टेबलों को छूट दी गई थी, उन्हें भी इस बैच में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी पिछली छूट अब आगे के प्रशिक्षण से बाहर रहने का आधार नहीं होगी।

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