फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court refuses to open fourth sealed report in drug trade case

पंजाब: हजारों करोड़ के ड्रग कारोबार मामले में चौथी सीलबंद रिपोर्ट खोलने से हाईकोर्ट का इन्कार

Sat, 16 Sep 2023 01:01 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 16 Sep 2023 01:01 AM IST
सार

इसे खोलने से पहले हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुरेश अरोड़ा और दिनकर गुप्ता को पक्ष रखने को कहा था। दोनों डीजीपी ने इस चौथी रिपोर्ट पर आपत्ति देते हुए कहा था कि सिद्धार्थ चटोपाध्याय ने यह चौथी रिपोर्ट उनकी छवि खराब करने के लिए दी है।

विज्ञापन
High Court refuses to open fourth sealed report in drug trade case
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के हजारों करोड़ के ड्रग कारोबार मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय की एसआईटी की ओर से सौंपी गई चौथी सीलबंद रिपोर्ट खोलने से इन्कार कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच पर लगाई गई रोक हटाते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें दोहरा झटका दिया है। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने 2018 में पूर्व एसएसपी राजजीत हुंदल के ड्रग कारोबार में शामिल होने के आरोपों की जांच के लिए तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चटोपाध्याय, एडीजीपी प्रबोध कुमार और कुंवर विजय प्रताप की एसआईटी गठित की थी। एसआईटी ने हाईकोर्ट में चार सीलबंद रिपोर्ट दी थी, जो पिछले पांच साल से हाईकोर्ट में सीलबंद पड़ी थी। इन रिपोर्ट में से तीन को हाईकोर्ट ने 28 मार्च को खोल दिया था और पंजाब पुलिस को कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन चौथी रिपोर्ट खोलने से इन्कार कर दिया था। 
विज्ञापन


इसे खोलने से पहले हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सुरेश अरोड़ा और दिनकर गुप्ता को पक्ष रखने को कहा था। दोनों डीजीपी ने इस चौथी रिपोर्ट पर आपत्ति देते हुए कहा था कि सिद्धार्थ चटोपाध्याय ने यह चौथी रिपोर्ट उनकी छवि खराब करने के लिए दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि चौथी रिपोर्ट पर केवल एसआईटी के मुखिया सिद्धार्थ चटोपाध्याय के हस्ताक्षर थे बाकी सदस्यों के नहीं। ऐसे में इसे खोलने और इस पर कार्रवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट के इस आदेश से डीजीपी सुरेश अरोड़ा व दिनकर गुप्ता को बड़ी राहत मिली है।

विज्ञापन
विज्ञापन

चटोपाध्याय के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच पर लगी रोक हटाई

हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस की उस अर्जी को भी मंजूर कर लिया, जिसमें हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि पूर्व चीफ खालसा दीवान के अध्यक्ष के बेटे इंदरप्रीत चड्ढा की आत्महत्या मामले में सिद्धार्थ चटोपाध्याय के खिलाफ जांच पर लगी रोक को हटाया जाए। हाईकोर्ट ने रोक का आदेश हटाते हुए पुलिस को जांच आगे बढ़ाने की छूट दे दी है। हाईकोर्ट का अभी इस मामले में विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed