फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court refuses CBI investigation in case of death in police custody of accused of firing outside Salman

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग: आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI जांच किया इनकार

Tue, 07 May 2024 10:09 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: श्याम जी. Updated Tue, 07 May 2024 10:09 PM IST
सार

सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई जांच से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

विज्ञापन
High Court refuses CBI investigation in case of death in police custody of accused of firing outside Salman
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के आरोपी अनुज कुमार की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सीबीआई जांच से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे में यहां इसकी सुनवाई का औचित्य नहीं है।

विज्ञापन


फाजिल्का निवासी रीता देवी ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उसके बेटे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। याची के बेटे पर आरोप है कि वह उस समूह का हिस्सा था, जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। इसके बाद पुलिस हिरासत में ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया था कि अनुज ने आत्महत्या कर ली है। याची ने आशंका जताई कि उसके बेटे को मारा गया है और पुलिस मामले में दबाने का प्रयास कर रही है।
विज्ञापन


ऐसे में याची ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उसके बेटे की पुलिस हिरासत में मौत की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। साथ ही यह भी कि उसके बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। मंगलवार को सुनवाई दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। ऐसे में याचिकाकर्ता नए सिरे से सिर्फ बेटे के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल करे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने नए सिरे से याचिका दायर करने की छूट मांगते हुए यह याचिका वापस ले ली।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed