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मंत्री कविता जैन को बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Fri, 16 Jun 2017 09:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 16 Jun 2017 09:18 AM IST
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high-court Dismissed  petition challenging election of minister kavita jain
हाईकोर्ट से मंत्री कविता जैन को राहत
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की महिला और बाल विकास तथा स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुरिंदर गुप्ता ने फैसले में कहा कि, यह चुनावी याचिका एक्ट के तय प्रावधानों के तहत दायर ही नहीं की गई। 
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हाई कोर्ट ने  फैसला सुनाते हुए कहा कि रमेश खत्री लम्बरदार याचिका में यह स्पष्ट ही नहीं कर पाया है की कविता जैन ने चुनाव में क्या गड़बड़ियां की हैं। याचिका दायर करते समय हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने जो 12 आपत्तियां जताई थीं उन आपत्तियों को भी याचिकाकर्ता सही तरह से ठीक करने में नाकामयाब रहा है।
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कविता जैन भाजपा के टिकट पर 2014 के विधानसभा चुनावों में सोनीपत से जीती थीं। उनकी जीत के खिलाफ रमेश खत्री लम्बरदार ने हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी। अपने फैसले में जज ने कहा कि नंबरदार ने नतीजे घोषित किए जाने के 45 दिनों के भीतर चाहे दायर कर दी थी,  लेकिन इस याचिका में हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने ही 12 आपत्तियां जताई थीं। 
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याचिकाकर्ता बता नहीं पाया कि क्या चुनाव गड़बड़ियां की गईं

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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता ने इन आपत्तियों को दूर करने के हाई कोर्ट से कुछ समय दिए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2014 में याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में आपत्तियां दूर करने के निर्देश देते हुए याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। लेकिन लगातार तीन सुनवाई पर भी याचिकाकर्ता आपत्तियां दूर नहीं कर पाया और बाद में अप्रैल माह में अर्जी दायर कर अपनी चुनावी याचिका में संशोधन की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी थी। 

हाई कोर्ट ने संशोधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की इसमें कई संशोधन किए ही नहीं गए और कई ऐसे संशोधन कर दिए गए जिनकी इजाजत नहीं मांगी गई थी। पहले याचिकाकर्ता चुनावी गड़बड़ियों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया था  और संशोधित याचिका में भी याचिकाकर्ता इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया।

 हाई कोर्ट ने कहा कि, यह संशोधित याचिका एक तरह से नए सिरे से ही दायर की गई याचिका ही है । इस लिहाज यह याचिका तय समय के बाद ही दायर की गई मानी जा सकती है और संशोधित याचिका भी जनप्रतिनिधि कानून की धारा-81 (3 ) में तय किये गए प्रावधानों के तहत दायर ही नहीं की गई ।  इन सभी आधार पर हाई कोर्ट ने कविता जैन के खिलाफ दायर चुनावी याचिका ख़ारिज कर दी।
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