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जेल से लॉरेंस का इंटरव्यू: केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- दाखिल करे जनहित याचिका
Mon, 20 Mar 2023 08:09 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 20 Mar 2023 08:09 PM IST
सार
याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट गौरव भइय्या ने हाईकोर्ट को बताया कि 14 मार्च 2023 को एक निजी चैनल पर शाम पांच बजे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का लाइव इंटरव्यू प्रसारित किया गया था। याची ने बताया कि बिश्नोई के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वर्तमान में वह पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है।
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गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से लाइव इंटरव्यू के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों से निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला याचिकाकर्ता को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है, ऐसे में याचिका मान्य नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दाखिल करने की छूट दी है।
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याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट गौरव भइय्या ने हाईकोर्ट को बताया कि 14 मार्च 2023 को एक निजी चैनल पर शाम पांच बजे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का लाइव इंटरव्यू प्रसारित किया गया था। याची ने बताया कि बिश्नोई के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वर्तमान में वह पंजाब की बठिंडा जेल में बंद है।
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बिश्नाई का इंटरव्यू जिस प्रकार से प्रसारित किया गया था, वह दर्शाता है कि इसके लिए पूरे स्टूडियो की व्यवस्था की गई थी। जेल मैनुअल के अनुसार किसी कैदी को मोबाइल, इंटरनेट व इस प्रकार की अन्य सुविधाओं की मनाही है बावजूद इसके इस प्रकार का इंटरव्यू पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
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लॉरेंस के खिलाफ केवल हरियाणा व पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश में मामले दर्ज हैं। इस मामले में अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालने में जुटे है। इंटरव्यू साफ दर्शाता है कि जेल इस प्रकार के अपराधिकयों के लिए सेफ होम बनी हैं जहां उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। इंटरव्यू दर्शाता है कि कैसे गैंगस्टर जेल से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और न्यायिक संस्थानों का मजाक बना रहे हैं।