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हरियाणा सरकार द्वारा जारी फीस संबंधी आदेश को दी गई चुनौती, हाईकोर्ट ने नोटिस देकर मांगा जवाब

Thu, 28 May 2020 10:10 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 28 May 2020 10:10 AM IST
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Haryana Schools Filed Petition in Punjab Haryana High Court Against Government Orders on School Fess
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
सर्व विद्यालय संघ हरियाणा द्वारा फीस को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए विद्यालय संघ ने एडवोकेट पंकज मानी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना के चलते स्कूल कई दिनों से बंद पड़े हैं। इसी दौरान हरियाणा सरकार की ओर से प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए कहा गया कि स्कूल फॉर्म 6 के अनुरूप फीस में वृद्धि नहीं करेंगे और ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस फिलहाल नहीं वसूली जाएगी।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि हरियाणा के नियम के अनुरूप फॉर्म 6 के अनुसार फॉर्म 6 के अनुसार स्कूलों को फीस वृद्धि तथा इसे वसूलने का अधिकार है। जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में केवल एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने बताया कि स्कूलों के पास भवन की देखरेख तथा अन्य प्रकार के खर्च के लिए केवल फीस ही एकमात्र माध्यम होती हैं।
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ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने तथा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंतजाम करने हेतु फंड की व्यवस्था बिना फीस वसूल किए नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है।
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