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Haryana: पूर्व मंत्री के खिलाफ छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगा समय
Sun, 22 Sep 2024 12:32 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 22 Sep 2024 12:32 AM IST
सार
जज ने 19 अक्तूबर तक पूरा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।
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संदीप सिंह।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ चल रहे छेड़छाड़ मामले में शनिवार को चंडीगढ़ जिला अदालत में सुनवाई थी। पीड़िता ने पिछली तारीख पर अदालत में एक अर्जी दायर कर हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) की फाइनल रिपोर्ट पेश करने की मांग की थी।
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जिस पर चंडीगढ़ पुलिस ने शनिवार को अदालत से अगले महीने तक का समय मांगा। अब मामले में अगली तारीख 19 अक्तूबर है और इस दौरान पुलिस को एसआईटी की रिपोर्ट पेश करनी होगी। इसके अलावा पुलिस को जवाब देना होगा कि इस रिपोर्ट को चार्जशीट में शामिल क्यों नहीं किया गया।
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पीड़िता के वकील दीपांशु बंसल ने अदालत से कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई और न ही पीड़िता को यह जानकारी दी गई कि पूर्व मंत्री संदीप सिंह ने उनके खिलाफ क्या शिकायत दी थी।
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एडवोकेट दीपांशु बंसल ने अर्जी में यह भी आरोप लगाया कि एसआईटी का गठन पूर्व मंत्री के पक्ष में दबाव बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने दिसंबर 2022 में संदीप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन उसी दौरान संदीप सिंह ने भी डीजीपी हरियाणा को एक शिकायत दी थी, जिसके आधार पर बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी का गठन किया गया लेकिन उसकी रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई।