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केंद्र के बाद हरियाणा सरकार का फैसला, नवंबर तक गरीबों को निशुल्क गेहूं और दाल मिलेगी
Mon, 06 Jul 2020 09:19 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 06 Jul 2020 09:19 AM IST
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हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण निशुल्क करेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने लॉकडाउन में इस योजना के तहत अप्रैल से जून 2020 तक गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निशुल्क उपलब्ध करवाई।
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केंद्र सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी है, इसलिए हरियाणा भी अगले 5 महीनों तक गुलाबी, पीले तथा खाकी राशन कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं व एक किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह निशुल्क देगी।
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प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्डधारकों को वितरित किए जाने वाला गेहूं दो रुपये प्रति किलो, फोर्टिफाइड आटा पांच रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों का तेल 20 रुपये प्रति लीटर पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध होगा।
प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई आत्मनिर्भर भारत स्कीम को बंद कर दिया गया है। अब इस स्कीम के तहत राज्य सरकार कोई वितरण नहीं करेगी। गुलाबी रंग के कार्डधारकों को ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व एक किलो नि:शुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। किसी भी लाभार्थी को राशन वितरण को लेकर कोई शिकायत है तो वह संबधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में या मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर 1800-180-2087 व 1967 बीएसएनएल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।