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हरियाणा सरकार ने नहीं दी 13 पदक विजेता खिलाड़ियों को इनाम की राशि, हाईकोर्ट से लगाई गुहार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 08 Sep 2018 11:54 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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हरियाणा सरकार की खेल नीति के तहत वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता 13 खिलाड़ियों ने कैश अवार्ड की मांग को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित खेल विभाग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
विश्व तीरंदाजी में 7वां स्थान रखने वाली 14 साल की तीरंदाज रिद्धि ने एडवोकेट आफताब सिंह के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए कैश अवार्ड व स्कॉलरशिप दिए जाने की मांग की है। याची ने बताया कि उसका 24 लाख 25 हजार का कैश अवार्ड सरकार ने जारी नहीं किया है। सरकार की नीति खेल और खिलाड़ियों को प्रमोट करने की है। इसके बावजूद अवार्ड राशि रोकना सही नहीं है।
वहीं रेसलर कविता सहित कबड्डी खिलाड़ी मीनू, सोनिया, रीतु, सुमन लता, राम बथेरी, प्रियंका, सुमन, कर्मी, बीरो देवी व सोनिया ने कैश अवार्ड न दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन सभी ने अपने वकील एडवोकेट आफताब के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि सरकार की खेल प्रमोट करने के लिए बनाई गई नीति के तहत कैश अवार्ड व स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि यदि खेल और खिलाड़ियों को नजर अंदाज किया जाएगा तो कैसे राज्य तथा देश में खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी तैयार होगी। सभी याचिकाकर्ताओं की हाईकोर्ट को जानकारी दी गई तथा उपलब्धियां बताई गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर गौर करने के बाद सभी 13 याचिकाओं पर हरियाणा सरकार, खेल विभाग व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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विश्व तीरंदाजी में 7वां स्थान रखने वाली 14 साल की तीरंदाज रिद्धि ने एडवोकेट आफताब सिंह के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए कैश अवार्ड व स्कॉलरशिप दिए जाने की मांग की है। याची ने बताया कि उसका 24 लाख 25 हजार का कैश अवार्ड सरकार ने जारी नहीं किया है। सरकार की नीति खेल और खिलाड़ियों को प्रमोट करने की है। इसके बावजूद अवार्ड राशि रोकना सही नहीं है।
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वहीं रेसलर कविता सहित कबड्डी खिलाड़ी मीनू, सोनिया, रीतु, सुमन लता, राम बथेरी, प्रियंका, सुमन, कर्मी, बीरो देवी व सोनिया ने कैश अवार्ड न दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इन सभी ने अपने वकील एडवोकेट आफताब के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि सरकार की खेल प्रमोट करने के लिए बनाई गई नीति के तहत कैश अवार्ड व स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि यदि खेल और खिलाड़ियों को नजर अंदाज किया जाएगा तो कैसे राज्य तथा देश में खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी तैयार होगी। सभी याचिकाकर्ताओं की हाईकोर्ट को जानकारी दी गई तथा उपलब्धियां बताई गई। हाईकोर्ट ने याचिका पर गौर करने के बाद सभी 13 याचिकाओं पर हरियाणा सरकार, खेल विभाग व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।