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हरियाणा सरकार का फरमान- सरकारी कार्यालयों में एक-दो केस आने पर पूरा भवन नहीं होगा सील

Sat, 23 May 2020 10:22 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 23 May 2020 10:22 AM IST
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Haryana Government Released Guidelines for Working in Government Offices
हरियाणा सीएम, गृहमंत्री - फोटो : Social Media
हरियाणा सरकार ने कार्यालयों में कामकाज शुरू करने के साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन लागू कर दी हैं। कर्मचारियों को जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। अगर किसी कार्यालय में कोरोना के एक या दो केस आते हैं तो पूरे भवन को सील नहीं किया जाएगा। उसकी क्षेत्र को सील करेंगे, जहां पर कोरोना संक्रमित कर्मचारी पिछले 48 घंटे में कार्यरत रहा या घूमा-फिरा होगा।
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पूरे कार्यालय या भवन को सील करने के बजाए वही व आसपास का क्षेत्र सील कर असंक्रमित किया जाएगा, जहां संक्रमित कर्मचारी पाया गया। अगर ज्यादा केस एक साथ किसी कार्यालय में आते हैं तो ही पूरा कार्यालय या भवन 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। इस दौरान कर्मचारी घर से काम करेंगे और पूरे कार्यालय को असंक्रमित करने के बाद दोबारा काम लायक होने पर ही खोला जाएगा।
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अगर कर्मचारी फ्लू इत्यादि बीमारी से पीड़ित है तो उन्हें तुरंत अपने प्रभारी को सूचना देनी होगी ताकि उसकी कोरोना जांच कराई जा सके। डॉक्टर के चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने पर ही वे कर्मचारी कार्यालय आ सकेंगे। सरकार ने सभी विभागों को स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन भेजकर उनके अनुसार ही काम करने के निर्देश दिए हैं।
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निकायों को अहम निर्देश जारी
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी पालिका, परिषद व निगमों को अहम निर्देश जारी किए हैं। दुकानदारों के लिए साप्ताहिक अवकाश जरूरी नहीं है, चूंकि 50 फीसदी दुकानों को ही खोला जा रहा है। मिठाई की दुकान में मिठाइयों, खाने की सामग्री की बिक्री नहीं होगी। होम डिलीवरी कर सकते हैं, पैक कराकर ले जाने की मनाही नहीं है। मैरिज हाल व बैंक्वेट हाल को 50 लोगों की क्षमता के साथ खोल सकते हैं। इसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
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