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हरियाणा: सरकार ने छह सितंबर तक बढ़ाया कोरोना प्रतिबंध, रात्रि कर्फ्यू पहले ही हो चुका है खत्म
Sun, 22 Aug 2021 04:44 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Sun, 22 Aug 2021 04:44 PM IST
सार
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना प्रतिबंध को छह सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने कुछ राहत भी प्रदान की है। सभी दुकानें कोविड गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगी। जिम और स्पा भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
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हरियाणा लॉकडाउन
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन छह सितंबर तक बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को पहले ही हटा दिया था। रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी की क्षमता के साथ खुलेंगे। इस दौरान कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
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कोविड गाइडलाइन अपनाने पर जिम और स्पा भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। क्लब हाऊस, रेस्टोरेंट, गोल्फ कोर्स के बार 50 फीसदी की बैठने क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान सामाजिकर दूरी, सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई का ध्यान रखना होगा। दर्शक और सदस्य प्रबंधन की अनुमति के बाद ही गोल्फ खेल सकेंगे। भीड़ से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है।
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सभी दुकानें और माल्स खुलेंगे। रोजाना सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन और साफ-सफाई को अपनाने के बाद स्विमिंग पुल खोलने की इजाजत होगी। तैराक, अभ्यास करने वाले, योग्य दर्शक व कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी होंगी। इनडोर कार्यक्रम में 100 और मैदान में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान सामाजिक दूरी और कोविड गाइडलाइन को अपनाना होगा।
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विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान प्रवेश और भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए खुलेंगे। हालांकि इस दौरान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोचिंग संस्थान व पुस्तकालयों को भी खोलने की अनुमति होगी।
Haryana Government extends COVID-induced restrictions till September 6 pic.twitter.com/4aSLUvjQlh
— ANI (@ANI) August 22, 2021