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हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, अब इनको भी मिलेगा ट्रांसफर
Sat, 08 Aug 2020 11:58 AM IST
खुशबू गोयल
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 08 Aug 2020 11:58 AM IST
सार
- 300 कैडर पदों वाले विभागों में भी अब ऑनलाइन तबादले
- अभी तक 500 कैडर पदों वाले विभागों के लिए ही थी योजना
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब 300 कैडर पदों वाले विभागों में भी अब ऑनलाइन तबादला नीति लागू होगी। अब तक यह व्यवस्था 500 कैडर पदों वाले विभागों में ही थी। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, यूनिवर्सिटी के कुलपति, मंडलायुक्तों, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों व पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश जारी कर दिए हैं।
पूर्व में कहीं भी बदले गए कर्मचारियों को तबादला नीति में भाग लेने का मौका मिलेगा। खाली पदों के विरुद्ध उनसे विकल्प लिए जाएंगे। तबादलों के बाद प्रतिनियुक्ति व अस्थायी तबादलों पर निर्णय डीसी की अध्यक्षता वाली समिति लेगी। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। नवविवाहिता व हाल में तलाकशुदा महिलाओं को तबादला प्रक्रिया के बाद मनमर्जी के स्टेशन दिए जाएंगे।
मुख्यालय स्तर पर खाली पद भी तबादलों के लिए खोलने होंगे। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक तबादला प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दक्षता विकास व आईटीआई विभाग में वर्क अटेंडेंट, चपरासी व चौकीदार के खाली पदों पर ही तबादले हो सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कानूनी पचड़ों से बचने के लिए महाधिवक्ता से तबादला नीति पर राय जरूर लें।
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पूर्व में कहीं भी बदले गए कर्मचारियों को तबादला नीति में भाग लेने का मौका मिलेगा। खाली पदों के विरुद्ध उनसे विकल्प लिए जाएंगे। तबादलों के बाद प्रतिनियुक्ति व अस्थायी तबादलों पर निर्णय डीसी की अध्यक्षता वाली समिति लेगी। इसके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। नवविवाहिता व हाल में तलाकशुदा महिलाओं को तबादला प्रक्रिया के बाद मनमर्जी के स्टेशन दिए जाएंगे।
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मुख्यालय स्तर पर खाली पद भी तबादलों के लिए खोलने होंगे। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक तबादला प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। दक्षता विकास व आईटीआई विभाग में वर्क अटेंडेंट, चपरासी व चौकीदार के खाली पदों पर ही तबादले हो सकेंगे। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि कानूनी पचड़ों से बचने के लिए महाधिवक्ता से तबादला नीति पर राय जरूर लें।
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