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चंडीगढ़: हिरासत में हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जैदी ने जमानत के लिए लगाई हाईकोर्ट से गुहार

Mon, 17 Feb 2020 07:07 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 17 Feb 2020 07:07 PM IST
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Gudiya Case: Zahoor Zaidi, CBI court, Punjab and Haryana high court
आईजी जहूर जैदी - फोटो : फाइल फोटो

छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सूरज की हिरासत में हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी ने चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली है। मामला हिमाचल के कोटखाई से जुड़ा है, जहां सूरज पर हत्या व दुष्कर्म का आरोप था। यह केस चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है और पूर्व आईजी जैदी को सीबीआई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। 

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सीबीआई ने हैदर जैदी की अंतरिम जमानत खारिज करने और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की थी। 24 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने जैदी की दी हुई अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। सीबीआई कोर्ट के इसी फैसले को आईजी जैदी ने चुनौती दी है।
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शिमला की तत्कालीन एसपी सौम्या की गवाही हुई थी जिसमें उन्होंने जैदी पर उनको परेशान करने के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही एप्लीकेशन दायर करते हुए बताया था कि जैदी ने उन्हें फोन कर उनके पक्ष में गवाही देने के लिए दबाव बनाया और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया है।

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