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राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे इस लाल बत्ती का प्रयोग
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 17 Jul 2014 03:32 PM IST
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हरियाणा में फ्लैशर सहित लाल बत्ती का प्रयोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, उप-मुख्यमंत्री, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हरियाणा के लोकायुक्त कर सकते हैं।
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इस बारे में हरियाणा परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। फ्लैशर के बिना लाल बत्ती के प्रयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त, विधानसभा उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, महाधिवक्ता, मुख्य सचिव, उपमंत्री, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं।
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फ्लैशर सहित एंबर बत्ती का प्रयोग हरियाणा के सभी सांसद, मुख्य संसदीय सचिव, विधानसभा सदस्य, सुपरटाइम स्केल व उससे ऊपर के हरियाणा के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सभी अधिकारी, सुपर टाइम स्केल व ऊपर के हरियाणा कैडर के केंद्र में प्रतिनियुक्त एवं हरियाणा व चंडीगढ़ में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के सभी अधिकारी, सभी विभागाध्यक्ष, दिल्ली करेंगे।
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