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राज्यसभा चुनाव हारे आरके आनंद पहुंचे हाईकोर्ट, याचिका दायर की
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Updated Sat, 23 Jul 2016 11:26 PM IST
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R K Anand
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हरियाणा से राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव में पराजित हुए उम्मीदवार सीनियर एडवोकेट आरके आनंद अपनी पराजय को साजिश ठहराते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले में उन्होंने एक चुनाव याचिका दायर कर हरियाणा से राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव को रद करने और नए सिरे से चुनाव कराने या उन्हें विजयी घोषित करने की मांग की है।
आरके आनंद की यह याचिका फिलहाल स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्री में इलेक्शन ब्रांच में है, जिस पर सुनवाई के बाद एक अगस्त को फेैसला होगा कि याचिका पर सुनवाई होगा या नहीं। आनंद ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा से राज्यसभा की दो खाली सीटों पर गत 11 जून को चुनाव कराए गए थे। लेकिन चुनाव प्रक्त्रिस्या के दौरान उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को जिताने की साजिश रचते हुए जिस पेन से वोट दिया जाना था, उसे मतदान के दौरान ही बदल दिया गया।
आनंद का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है और चुनाव आयोग के समक्ष भी शिकायत दर्ज करवाई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रक्त्रिस्या में रची गई साजिश के कारण ही वे चुनाव हार गए। यदि मतदान सही तरीके से होता तो वे विजयी होते। इसलिए 11 जून को हुए चुनाव को रद किया जाना चाहिए। याचिका में आगे कहा गया है कि या तो चुनाव दोबारा कराया जाए या 11 जून को हुए चुनाव में याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया जाए।
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आरके आनंद की यह याचिका फिलहाल स्क्रूटनी के लिए रजिस्ट्री में इलेक्शन ब्रांच में है, जिस पर सुनवाई के बाद एक अगस्त को फेैसला होगा कि याचिका पर सुनवाई होगा या नहीं। आनंद ने अपनी याचिका में कहा है कि हरियाणा से राज्यसभा की दो खाली सीटों पर गत 11 जून को चुनाव कराए गए थे। लेकिन चुनाव प्रक्त्रिस्या के दौरान उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को जिताने की साजिश रचते हुए जिस पेन से वोट दिया जाना था, उसे मतदान के दौरान ही बदल दिया गया।
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आनंद का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है और चुनाव आयोग के समक्ष भी शिकायत दर्ज करवाई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव प्रक्त्रिस्या में रची गई साजिश के कारण ही वे चुनाव हार गए। यदि मतदान सही तरीके से होता तो वे विजयी होते। इसलिए 11 जून को हुए चुनाव को रद किया जाना चाहिए। याचिका में आगे कहा गया है कि या तो चुनाव दोबारा कराया जाए या 11 जून को हुए चुनाव में याचिकाकर्ता को विजयी घोषित किया जाए।
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