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Chandigarh News: चाकू से हमले के दोषी को पांच साल की कैद
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चंडीगढ़। जिला अदालत ने युवक के पेट में चाकू से हमले के दोषी को वीरवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गांव रायपुर कलां निवासी विकास उर्फ आइबो (23) को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोषी ने अपने एक नाबालिग साथी के साथ शिकायतकर्ता प्रेम लाल राय पर चाकू से हमला किया था। मौलीजागरां थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया था।
क्या था मामला...दर्ज मुकदमे के अनुसार शिकायतकर्ता प्रेम लाल राय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 जून 2019 की सुबह लगभग 7.25 बजे वह कुछ लड़कों के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान विकास उर्फ आइबो और एक नाबालिग वहां आए और उससे बहस करने लगे। दोनों उसके साथ हाथापाई करने लगे। तभी दोषी आइबो ने उसे पीछे से पकड़ लिया और नाबालिग ने चाकू से उसके पेट में वार कर दिया और दोनों मौके से फरार हो गए। हमले में घायल प्रेम लाल राय को सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच में भर्ती किया गया। मौलीजागरां थाना पुलिस ने प्रेम लाल की शिकायत के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 308 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया था। नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल होम में मामला चल रहा है।
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क्या था मामला...दर्ज मुकदमे के अनुसार शिकायतकर्ता प्रेम लाल राय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 जून 2019 की सुबह लगभग 7.25 बजे वह कुछ लड़कों के साथ अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान विकास उर्फ आइबो और एक नाबालिग वहां आए और उससे बहस करने लगे। दोनों उसके साथ हाथापाई करने लगे। तभी दोषी आइबो ने उसे पीछे से पकड़ लिया और नाबालिग ने चाकू से उसके पेट में वार कर दिया और दोनों मौके से फरार हो गए। हमले में घायल प्रेम लाल राय को सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच में भर्ती किया गया। मौलीजागरां थाना पुलिस ने प्रेम लाल की शिकायत के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 308 व 34 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया था। नाबालिग के खिलाफ जुवेनाइल होम में मामला चल रहा है।
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