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Chandigarh News: सीएम के आश्वासन के बाद भी माफ नहीं हुआ स्कूल सोसायटियों का जुर्माना

Sun, 29 Dec 2024 09:18 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Dec 2024 09:18 PM IST
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Fines of school societies not waived off even after CM's assurance.
प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
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चंडीगढ़। प्राइवेट स्कूल संघ ने सोसायटी एक्ट 2012 के तहत रिन्युवल हुई स्कूल सोसायटियों की ओर से समय पर वार्षिक फ़ीस ऑनलाइन न करने के कारण उन पर लगाए गए जुर्माने को माफ करवाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू, संरक्षक तेलुराम रामायणवाला, महासचिव पवन राणा ने कहा कि सोसायटी एक्ट 2012 के अनुसार सभी पंजीकृत सोसायटी को रिन्यू करवाने के आदेश दिए थे और उन सोसायटियों से वार्षिक शुल्क जमा करवाने के लिए 2017 से ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की गई व फ़ीस ऑनलाइन न करने पर 20 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना निर्धारित किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी सोसायटी को इसकी सूचना नहीं दी गई और 2013 से यह जुर्माना लगा दिया गया, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत 2017 से हुई। अब ये जुर्माना प्रति सोसायटी करीब एक-एक लाख रुपए जुर्माना बन गया, जिसका कोई भी नोटिस या सूचना स्कूलों या सोसायटियों को नहीं दी गई। अगस्त में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्कूल प्रतिनिधियों को इस जुर्माने को माफ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक जुर्माना माफ का कोई भी पत्र जारी नहीं हुआ है। संघ ने मांग की है कि जुर्माने को माफ करने का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए।
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