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Chandigarh News: बिना पूर्व सूचना फ्लाइट की बुकिंग रद्द करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 06 Oct 2024 06:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Oct 2024 06:05 AM IST
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Fine of Rs 10,000 for canceling flight booking without prior notice
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता अदालत ने मेक माई ट्रिप और गो एयरलाइंस के खिलाफ बिना पूर्व सूचना फ्लाइट की बुकिंग रद्द करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसे लेकर अप्रैल 2023 में सेक्टर-38 वेस्ट के रहने वाले अमित कोहर ने शिकायत दी थी। अमित कोहर जनवरी 2023 में दिल्ली से फुकेट आने-जाने के लिए परिवार की फ्लाइट बुकिंग के साथ होटल बुकिंग करवाई थी।
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अमित कोहर ने आयोग को बताया कि एयरलाइंस की गलती के कारण उन्हें होटल बुकिंग के लिए वहां अतिरिक्त खर्च का भुगतान करना पड़ा। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बिना सूचना के बुकिंग कैंसिल करना न केवल अनुचित है बल्कि यह उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन भी है। आयोग ने मेक माई ट्रिप और गो एयरलाइंस को आदेश दिया है कि अमित को 8900 रुपये 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए जाएं। इसके अलावा मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
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