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हरियाणा में 163 सेवाएं, अब हर सेवा की समयसीमा तय

Tue, 05 May 2015 11:20 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 05 May 2015 11:20 AM IST
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exact time period decided of 163 services by haryana govt

राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाने और समयबद्ध व परेशानीमुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम- 2014 के तहत 163 सेवाएं अधिसूचित की हैं।

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये सेवाएं निर्धारित समय में उपलब्ध करवाई जाएंगी और बिना किसी उचित कारण के देरी होने पर जिम्मेदार कर्मचारी को जुर्माना देना होगा। राजस्व विभाग नागरिकों को 20 सेवाएं समयबद्ध रूप से प्रदान करेगा।
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इसमें फर्द, केंद्र स्तर पर जमाबंदी, गिरदावरी, इंतकाल आदि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ड्यूटी पटवारी-एक द्वारा एक दिन में प्रदान की जाएंगी।

ग्राम स्तर पर ऐसे सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दो दिन में, पांच पेज से अधिक लेकिन 15 पेजों से कम हैं तो तीन दिन में और यदि 15 पेजों से अधिक हैं तो सात दिन में दी जाएंगी।

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ये हैं सुविधाएं और ये होगा टाइम पीरियड

exact time period decided of 163 services by haryana govt

खाद्य एवं आपूर्ति
विभाग के निरीक्षक प्रभारी या एएफएसपीओ द्वारा एपीएल श्रेणी के लिए फार्म डी-1 प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड 22 दिन में, समर्पित प्रमाणपत्र (एपीएल/बीपीएल/एएवाई) प्राप्त होने पर नया राशनकार्ड एवं राशनकार्ड की प्रतिलिपि 15 दिन में, राशनकार्ड में परिवार के सदस्य का नाम शामिल करना या हटाने का काम, पता बदलने का कार्य 15 दिन में और सभी श्रेणी के राशनकार्डों के लिए समर्पण प्रमाणपत्र सात दिन में जारी किया जाएगा।

हुडाः

सम्पदा अधिकारी द्वारा भवन योजनाओं व संशोधित भवन योजनाओं की स्वीकृति 30 दिन में दी जाएगी। उस द्वारा भवन के लिए पूर्णतः व कब्जा प्रमाणपत्र 15 दिन में, एनओसी एवं कनवेयंस डीड 20 दिन और बेबाकी प्रमाणपत्र 10 दिन में जारी किया जाएगा।

गृह विभागः

जिला मजिस्ट्रेट, संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुड़गांव और फरीदाबाद), पुलिस आयुक्त पंचकूला, पुलिस आयुक्त अंबाला (ग्रामीण) व अंबाला शहर 15 दिन के भीतर हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट (फरीदाबाद, पंचकूला, अंबाला और गुड़गांव को छोड़कर), संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुड़गांव और फरीदाबाद), पुलिस आयुक्त पंचकूला, पुलिस आयुक्त अंबाला ग्रामीण व शहर 7 दिन में हथियार खरीदने की अवधि को बढ़ाने का पत्र जारी करेगा।

बिजली विभाग

विवादित बिजली बिलों की शिकायतों का निपटान शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटों में किया जाएगा और बिल अदा न करने के कारण काटे गए कनैक्शनों की पुन: बहाली शहरों एव कस्बों में उपभोक्ता द्वारा फीस जमा कराए जाने के छह घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित आउटेज एक बार में एक दिन में आठ घंटे से अधिक न हो और बिजली आपूर्ति की पुनऱ् बहाली दिन में शाम छह बजे तक कर दी जाएगी।
कनिष्ठ अभियंता (प्रभारी) शहरों एवं कस्बों में 4 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटों के भीतर बिना वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के मामलों का निपटान करेंगे।

आवास बोर्ड

जिले के संपदा प्रबंधक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट आबंटन या पुनऱ् आबंटन पत्र 21 दिन में, कनवेयंस डीड 15 दिन में, जीपीए के माध्यम से कनवेयंस डीड 45 दिन में, अनापत्ति प्रमाणपत्र 30 दिन में जारी किया जाएगा। उपमंडल अभियंता द्वारा प्लाट के सीमांकन का काम 21 दिनों में किया जाएगा।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 16 सेवाएं निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करवाया जाना अधिसूचित किया गया है। विभाग के संबंधित एसडीई द्वारा नगर निगम के शहरों व नगरपालिकाओं के कस्बों में जलापूर्ति व सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति 12 दिन के भीतर, पाइपों से पानी का रिसाव व ओवरफ्लो के मामलों का निपटान तीन दिन के भीतर करना होगा।

पांच दिन में मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

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एसडीओ (नागरिक) और आरए या आरटीए द्वारा लर्न ड्राइविंग लाइसेंस पांच दिन के भीतर जारी किया जाएगा। स्थायी ड्राईविंग लाइसेंस, ड्राईविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस की नकल, ड्राईविंग लाइसेंस में नई श्रेणी जोड़ना, कंडक्टर लाईसेंस, नए वाहनों का पंजीकण, स्वामित्व हस्तांतरण, अनापत्ति प्रमाणपत्र, आरसी की नकल, कर भुगतान प्रमाणपत्र और एचपीए जोडऩा या हटाना, का काम सात दिन के भीतर किया जाएगा।

विभिन्न नियंत्रित क्षेत्रों में स्थित इकाइयों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर दी जाएगी। नियंत्रित क्षेत्र से बाहर, लेकिन शहरी क्षेत्र के भीतर स्थित इकाइयों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के भीतर और ईंट भट्ठों, स्टोन क्षेत्र के लिए लाईसेंस 30 दिन के भीतर जारी किया जाएगा। नियंत्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से बाहर स्थित इकाइयों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन के भीतर जारी किए जाएंगे।

दो एकड़ तक के स्थल के लिए भवन योजना की स्वीकृति आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन के भीतर दी जाएगी। पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद दो से पांच एकड़ में भवन योजना की मंजूरी 60 दिन के भीतर देगा और 500 वर्ग मीटर से 5 एकड़ के क्षेत्रफल के लिए कब्जा प्रमाणपत्र 60 दिन के भीतर जारी करेगा।

पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद 500 वर्ग मीटर के प्लाट का कब्जा प्रमाण पत्र 45 दिन के भीतर जारी होंगे। मुख्य नगर योजनाकार 7 एकड़ से ऊपर के भवन योजना की मंजूरी पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद 90 दिन के भीतर देगा और 500 वर्ग मीटर से 5 एकड़ के लिए कब्जा प्रमाणपत्र भी 90 दिन के भीतर जारी करेगा।

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