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Highcourt: ड्रग तस्कर जगदीश भोला को तीन दिन की अंतरिम जमानत, पुलिस निगरानी में मां के भोग में होगा शामिल
Fri, 16 Jun 2023 12:02 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 16 Jun 2023 12:02 PM IST
सार
जगदीश भोला ने अपनी मां के भोग में शामिल होने और एक बेटे के तौर पर अंतिम रस्मों को पूरा करने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट इससे पहले भोला को मार्च महीने में मां की तबीयत खराब होने पर एक दिन की पैरोल दे चुका है।
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
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विस्तार
पंजाब के ड्रग रैकेट के सरगना रहे जगदीश भोला को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जगदीश भोला की मां की आठ जून को मृत्यु हो गई थी। बठिंडा के राय के कलां में 16 से 18 जून तक अखंड पाठ और उसके बाद भोग और 19 जून को श्री कीरतपुर साहिब में अस्थियों के विसर्जन में शामिल होने की हाईकोर्ट ने भोला को इजाजत दी है। इस दौरान पुलिस कस्टडी में ही सभी रस्में पूरी की जाएंगी।
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दो आईपीएस अधिकारी भोला की निगरानी करेंगे, जिनमें एक पुरुष और एक महिला अधिकारी होंगे। बठिंडा के डीसी को भी निगरानी के आदेश दिए गए हैं। 19 जून शाम को भोला को वापस जेल भेजे जाने के आदेश दिए गए हैं। जगदीश भोला ने अपनी मां के भोग में शामिल होने और एक बेटे के तौर पर अंतिम रस्मों को पूरा करने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट इससे पहले भोला को मार्च महीने में मां की तबीयत खराब होने पर एक दिन की पैरोल दे चुका है।
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