{"_id":"68e7e6e971f99713990b1fdd","slug":"district-magistrate-issued-orders-to-arms-license-holders-chandigarh-news-c-75-1-spkl1048-100493-2025-10-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chandigarh News: जिला मजिस्ट्रेट ने दिए हथियार लाइसेंस धारकों को आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chandigarh News: जिला मजिस्ट्रेट ने दिए हथियार लाइसेंस धारकों को आदेश
Thu, 09 Oct 2025 10:16 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Updated Thu, 09 Oct 2025 10:16 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
तरनतारन। भारत चुनाव आयोग नई दिल्ली ने तरनतारन विधानसभा हलका के लिए उपचुनाव का एलान कर दिया है। विधानसभा हलका -21 तरनतारन के उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे, जबकि चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित होगा।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उपचुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने/जनहित में शांति बनाए रखने तथा आगामी चुनावों को सुचारु/शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तरनतारन जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।
तरनतारन जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने तरनतारन जिले के उन सभी हथियार लाइसेंस धारकों को आदेश दिया है, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी ऐसा नोटिस/आदेश प्राप्त होता है, कि वे ऐसे नोटिस/आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपने हथियार और गोला-बारूद स्थानीय पुलिस स्टेशन या अनुमोदित हथियार डीलरों के पास जमा करा दें।
विज्ञापन
विज्ञापन
तरनतारन। भारत चुनाव आयोग नई दिल्ली ने तरनतारन विधानसभा हलका के लिए उपचुनाव का एलान कर दिया है। विधानसभा हलका -21 तरनतारन के उपचुनाव 11 नवंबर को होंगे, जबकि चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित होगा।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उपचुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने/जनहित में शांति बनाए रखने तथा आगामी चुनावों को सुचारु/शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तरनतारन जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।
विज्ञापन
तरनतारन जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने तरनतारन जिले के उन सभी हथियार लाइसेंस धारकों को आदेश दिया है, जिन्हें स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी ऐसा नोटिस/आदेश प्राप्त होता है, कि वे ऐसे नोटिस/आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपने हथियार और गोला-बारूद स्थानीय पुलिस स्टेशन या अनुमोदित हथियार डीलरों के पास जमा करा दें।
विज्ञापन