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Chandigarh News: कार के खाईं में गिरने से हुई मौत, परिवार को 25.50 लाख रुपये मुआवजा

Mon, 27 Nov 2023 02:17 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 27 Nov 2023 02:17 AM IST
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Death due to car falling into ditch, Rs 25.50 lakh compensation to family
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने शिमला के ढली के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई मौत के मामले में मृतक के परिवार को 25 लाख 54 हजार 112 रुपये मुआवजा राशि अदा करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने वाहन बीमा कंपनी और मृतक संत राम के परिवार (कानूनी उत्तराधिकारी) को संयुक्त रूप से मृतक राम चंद्र गुप्ता के परिवार को मुआवजे की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। चार साल पहले मार्च 2019 में यह हादसा उस समय हुआ था, जब पंचकूला जिले के कालका के रहने वाले राम चंद्र गुप्ता (57) पिंजौर के रहने वाले संत राम की कार में शिमला से कालका लौट रहे थे।
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मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि चालक संत राम कार को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था, जिस वजह से वह गाड़ी पर अपना नियंत्रण खो बैठा और हादसा हो गया। हादसे के वक्त राम चंद्र गुप्ता 57 वर्ष के थे। वह पेशे से ठेकेदार थे और 40 हजार रुपये प्रति माह कमाते थे। राम चंद्र गुप्ता के परिवार ने 50 लाख रुपये मुआवजे की अपील को लेकर ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी।
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क्या था मामला...ट्रिब्यूनल में मृतक राम चंद्र गुप्ता की पत्नी सुमित्रा देवी और उनके बेटों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने ट्रिब्यूनल को बताया कि 14 मार्च 2019 को राम चंद्र गुप्ता शिमला से कालका के लिए संत राम की हरियाणा नंबर कार से लौट रहे थे। रात करीब 11 बजे वे ढली बाइपास पार कर थोड़ा आगे पहुंचे ही थे कि कार 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। मामले में मृतक राम चंद्र गुप्ता के परिवार ने संत राम पर तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए अदालत में मुआवजे को लेकर याचिका दायर की थी।
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