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अफीम तस्करी के मामले में कांस्टेबल को मिली सजा

Wed, 14 Dec 2016 01:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 14 Dec 2016 01:31 AM IST
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The constable found in opium trafficking conviction
पुलिस - फोटो : Demo Pic

ड्रग तस्करी के मामले में जिला अदालत ने पंजाब पुलिस के कांस्टेबल को एक साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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मामले के अनुसार, 20 सितंबर 2016 को पंजाब पुलिस में तैनात कांस्टेबल पवन कुमार को क्राइम ब्रांच ने 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। दोषी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट-18 के तहत मामला दर्ज कर किया था।
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क्राइम ब्रांच ने चोरी और स्नैचिंग की वारदात पर नकेल कसने की दिशा में आईटी पार्क के लाइट प्वाइंट पर नाका लगा रखा था। वहां से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
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उसी समय किशनगढ़ की तरफ से एक्टिवा से कांस्टेबल पवन कुमार आ रहा था। दोषी ने पुलिस को देखकर स्कूटर को पीछे मोड़ कर भागने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। पुलिस की तलाशी में दोषी के पास से सफेद लिफाफे में अफीम बरामद हुई थी। रोपड़ में तैनात दोषी कांस्टेबल ने पूछे जाने पर कोई लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका था।

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