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चंडीगढ़ में मिलावटी पनीर बेचने पर एक साल की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Tue, 19 Jul 2016 12:13 AM IST
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अदालत
- फोटो : Demo
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सेक्टर-43 में स्वीट शॉप चलाने वाले मोहन सिंह को सीजेएम कोर्ट ने मिलावटी पनीर बेचने के मामले में एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला 2010 का है। स्वास्थ्य विभाग की खाद्य एवं सुरक्षा टीम ने सेक्टर-43 में स्वीट्स शॉप में छापेमारी की थी। विभाग को पहले भी शिकायतें मिली थी कि वहां मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। इस पर विभाग की टीम ने वहां रेड की। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर ने वहां से पनीर और अन्य खाने के सामान के सैंपल लिए थे। सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया था।
लैब से आई रिपोर्ट में पनीर के सैंपल फेल हो गए थे। इसके बाद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने मोहन सिंह के खिलाफ संबंधित मामला दर्ज किया था।
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मामला 2010 का है। स्वास्थ्य विभाग की खाद्य एवं सुरक्षा टीम ने सेक्टर-43 में स्वीट्स शॉप में छापेमारी की थी। विभाग को पहले भी शिकायतें मिली थी कि वहां मिलावटी सामान बेचा जा रहा है। इस पर विभाग की टीम ने वहां रेड की। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर ने वहां से पनीर और अन्य खाने के सामान के सैंपल लिए थे। सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया था।
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लैब से आई रिपोर्ट में पनीर के सैंपल फेल हो गए थे। इसके बाद खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने मोहन सिंह के खिलाफ संबंधित मामला दर्ज किया था।