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रत्न लबाणा की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Sun, 20 Mar 2016 08:10 AM IST
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रत्न लबाणा
- फोटो : file
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स्कूली छात्रों को कथित तौर पर डरा-धमकाकर पैसे ऐंठने और सामान मंगवाने के मामले में फंसे रत्न लबाणा और अमितोज सिंह की ओर से एफआईआर रद्द करने की मांग पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उनके खिलाफ एसीजेएम के रीडर ने एक गवाह को धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।
इसी पर यह एफआईआर दर्ज हुई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में लबाणा और अमितोज ने कहा था कि रीडर शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है। कोर्ट के रीडर ने शिकायत की है, लिहाजा एफआईआर रद्द नहीं हो सकती।
उल्लेखनीय है कि स्कूली छात्रों से कथित तौर पर पैसे ऐंठने के मामले में सेंट जॉन्स स्कूल की प्रिंसिपल कविता सी दास की शिकायत पर पिछले साल जनवरी में दोनों समेत कुछ अन्य केेखिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले के ट्रायल में एक गवाह को धमकी देने का आरोप लबाणा और अमितोज पर है।
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इसी पर यह एफआईआर दर्ज हुई। हाईकोर्ट में दायर याचिका में लबाणा और अमितोज ने कहा था कि रीडर शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है। कोर्ट के रीडर ने शिकायत की है, लिहाजा एफआईआर रद्द नहीं हो सकती।
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उल्लेखनीय है कि स्कूली छात्रों से कथित तौर पर पैसे ऐंठने के मामले में सेंट जॉन्स स्कूल की प्रिंसिपल कविता सी दास की शिकायत पर पिछले साल जनवरी में दोनों समेत कुछ अन्य केेखिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले के ट्रायल में एक गवाह को धमकी देने का आरोप लबाणा और अमितोज पर है।
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