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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

Thu, 19 Jan 2017 12:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 19 Jan 2017 12:32 AM IST
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rape of a child, guilty to life imprisonment, imposed a fine of 1 lakh
- फोटो : Demo Pic
आठ साल की बच्ची से दुराचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मलोया निवासी शिव कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1.08 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा देने को कहा है। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने पीड़िता के भाई की शिकायत पर दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज किया था। 
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पीड़िता के भाई ने पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि यूपी में रहने वाली उसकी आठ साल की छोटी बहन छुट्टियों में उसके पास आई हुई थी। 28 जून, 2015 को दोपहर में वह रोते हुए उसके पास आई और बताया कि उसे एक आदमी बहला-फुसलाकर मलोया स्थित झांवपुर बैरियर के पास जंगली एरिया में ले गया था। वहां उसने उसे धमकाया व उससे गलत काम किया।
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पुलिस ने शिकायत के बाद बच्ची का मेडिकल कराया। मेडिकल में दुराचार की पुष्टि होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। वहीं पुलिस को दिए बयान में बच्ची ने बताया कि उसके भाई के साथ काम करने वाला युवक ही उसे जंगल में ले गया था। वहां एक आंटी ने उसे उसके चंगुल से बचाया। पुलिस ने वारदात के दो दिन बाद मलोया निवासी शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था।
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शिव कुमार पीड़िता के भाई के साथ एक ही जगह पर कारपेंटर का काम करता था। वहीं पीड़िता ने कोर्ट में उसकी पहचान करते हुए कहा था कि उसी ने उससे जंगल में गलत काम किया था। 
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