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हाईकोर्ट ने दुख जताते हुए कहा: समृद्धि की मिसाल रहा पंजाब आज नशा तस्करी के लिए जाना जाने लगा है

Sun, 20 Feb 2022 02:08 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 20 Feb 2022 02:08 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की और कहा कि जमानत पर छोड़ा गया आरोपी तो संभव है फिर इसी काम पर लग जाए।

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Punjab Haryana High Court rejects bail plea of drug smuggling accused
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

एक नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि कभी समृद्धि के लिए जिस पंजाब को जानते थे और वह अब नशा तस्करी केलिए जाना जाने लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस आरोपी को जमानत पर छोड़ा गया तो पूरी संभावना है कि वह दोबारा इसी काम में लग जाएगा।

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आरोपी हरभजन के खिलाफ गुरदासपुर में 2 जून 2020 को एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी की कार से पुलिस ने नशीली दवा के 19000 कैप्सूल जब्त किए थे। इस मामले में आरोपी ने याचिका में कहा था कि यह कैप्सूल कार में उसके साथ बैठे व्यक्ति के बैग से मिले थे।

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इस मामले से याची का कोई लेना देना नहीं है और उसे फंसाया जा रहा है। याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब्त किए गए कैप्सूल कॉमर्शियल मात्रा से ज्यादा हैं। याचिकाकर्ता का कहना कि उसे इसके बारे में जानकारी नहीं थी यह गलत है। अगर उसे जमानत दी गई तो दोबारा इसी काम में संलिप्त हो सकता है।  पुलिस की इस दलील पर हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।

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