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गायक प्रीत बराड़ को राहत नहीं, मुश्किलें बढ़ीं
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
Updated Tue, 21 Oct 2014 10:59 AM IST
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पंजाबी गायक प्रीत बराड़ व उसके भाई की सोमवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुरभि पराशर ने उनके द्वारा केस से डिस्चार्ज करने के लिए लगाई याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने खुद को बेकसूर बताया था। अदालत ने आरोपियों पर चार्जेस फ्रेम करने के लिए 27 नवंबर की तिथि निश्चित की है।
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प्रीत बराड़ व उसका भाई अमृत बराड़ इस समय जमानत पर चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रीत बराड़ व उसके भाई के खिलाफ थाना फेज-8 में रमनदीप सिंह निवासी फेज-2 मोहाली की शिकायत पर 29 जुलाई 2013 को धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था।
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रमनदीप का आरोप था कि प्रीत बराड़ ने उससे किसी जमीन का ब्याना 51 लाख में लिया था, लेकिन बाद में प्रीत बराड़ ने न तो जमीन की रजिस्ट्र्ररी करवाई और न ही रकम वापिस की। फिर पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया था।
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मामला दर्ज होने के बार प्रीत बराड़ अंडरग्राउंड हो गया था। पुलिस ने उसे मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। फिर मुंबई पुलिस ने इस बारे मोहाली पुलिस को सूचित किया था। मोहाली पुलिस उसे ट्राजिंट रिमांड पर लाकर मोहाली अदालत में पेश किया था।