फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   murder of wife and child in domestic violence, life sentence

मां-बेटी को जिंदा जलाने वाला अब भुगतेगा सजा

Thu, 22 Jan 2015 05:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार(हरियाणा) Updated Thu, 22 Jan 2015 05:43 PM IST
विज्ञापन
murder of wife and child in domestic violence, life sentence

एडीजे राजकुमार यादव की अदालत ने मां और उसकी नौ महीने की बेटी को जलाकर मारने के जुर्म में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना हरियाणा के हिसार की है।

विज्ञापन


दाहिमा गांव निवासी इंद्र और अमित को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न देने पर उन्हें तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार 5 मई 2010 को इंद्र सिंह की 28 वर्षीय पत्नी और नौ महीने की बेटी अनु झुलस गई। देर रात उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान बेटी की मौत हो गई।

विज्ञापन

पति और देवर पर जलाने का आरोप

murder of wife and child in domestic violence, life sentence

पत्नी शकुंतला ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे कि वह बेटी के साथ चारपाई पर सो रही थी। अचानक उसकी चारपाई पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। आग लगाने का आरोप महिला ने अपने पति इंद्र और देवर अमित पर लगाया था।

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के अगले ही दिन शकुंतला की भी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतका के पिता गांव लुदास निवासी धर्मबीर ने भी उसके ससुराल जनों पर आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद इंद्र ने फर्द इंसाफ किया था कि उसकी पत्नी के साथ अनबन चलती थी।

अकसर छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई-झगड़ा रहता था। दोनों भाइयों ने मिलकर इस झगड़े को जड़ से ही खत्म करने की सोची। घटना वाली रात भाई अमित ने चारपाई पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और इंद्र ने आग लगा दी थी। कोर्ट ने इस मामले में 17 जनवरी को दोनों को दोषी करार दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed