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साहिल भाटिया मौत मामला: एयरहोस्टेस समेत चार पर हत्या का मामला दर्ज

Sat, 30 Dec 2017 09:49 AM IST
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली(पंजाब)
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली(पंजाब) Updated Sat, 30 Dec 2017 09:49 AM IST
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Murder case on air hostess, sahil bhatia murder case
death
मुल्लांपुर थाने की पुलिस ने पड़च्छ स्थित स्वीमिंग पूल में डूबकर हुई दिल्ली निवासी बीस वर्षीय साहिल भाटिया की मौत के मामले में चार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें से एक महिला एयरहोस्टेस बताई जा रही है, जो कि अरब देशों में काम करती है।
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आरोपियों की पहचान अमरप्रीत कौर, उसकी कजन रिचा शर्मा, रिचा के पति राघव शर्मा व इनका एक अन्य दोस्त जिम्मी शामिल हैं। सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक, अमरप्रीत कौर और साहिल दोनों स्कूल फ्रेंड थे। अमरप्रीत कौर कतर एयरवेज में एयरहोस्टेस के पद पर तैनात है। साहिल ने सीनियर सेकेंडरी तक की पढ़ाई कर अपने पिता के दिल्ली में फर्नीचर के कारोबार में लग गया था। मृतक के पिता संजीव ने बताया कि यह मामला 27 जुलाई का है। जब उनका बेटा अमरप्रीत के साथ चंडीगढ़ उसकी कजन से रिचा से मिलने आया था।
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साहिल ने उन्हें बताया कि वह अमरप्रीत के साथ उसकी कजन रिचा से मिलने जा रहा है। उसने बताया था कि अमरप्रीत ने अपनी कजन रिचा के लिए कुछ गिफ्ट खरीदे हैं। अमरप्रीत उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। वह दोनों 27 जुलाई की सुबह चंडीगढ़ के लिए निकले थे।

पांच फुट की गहराई में कैसे डूब सकता था

Murder case on air hostess, sahil bhatia murder case
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्नैपचैट पर बेेटे ने की थी बात
संजीव भाटिया ने बताया कि चंडीगढ़ पहुंचने पर उनके बेटे ने बताया था वह अमरप्रीत और उसके दोस्त मुल्लांपुर स्थित बल फार्म हाउस पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्नैपचैट पर उनके बेटे ने रात साढ़े 11 बजे कॉल की थी। साथ ही सारी बात बताई थी। इसके बाद सुबह 12 बजकर पांच मिनट पर अमरप्रीत कौर का फोन आया कि साहिल की पूल में डूबने से मौत हो गई है।

पांच फुट की गहराई में कैसे डूब सकता था
संजीव ने कहा कि इसके बाद वह 28 को चंडीगढ़ पहुंचे। साथ ही साहिल की बॉडी देखी। उन्होंने बताया कि अमरप्रीत कौर ने कहा कि डूबने से उसकी मौत हुई। जब उन्होंने पूल देखा तो उसकी गहराई मात्र पांच फुट थी। वहीं, इस मामले में पुलिस ने 174 के तहत केस दर्ज किया था।

हत्या का मामला दर्ज करवाने के लिए कोर्ट की ली शरण
संजीव ने बताया कि जब पुलिस ने यह मामला दर्ज किया, उसके बाद उन्होंने इस मामले में कोर्ट की शरण ली। साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन-156 के तहत मर्डर का केस दर्ज करने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 506 के तहत केस दर्ज किया। मुल्लांपुर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर रविंदर पाल सिंह ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके लिए छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है।
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