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शिवसेना हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा पर जेल में चाकू से हमला, 4 साल की सजा हुई थी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोपड़(पंजाब)
Updated Tue, 25 Sep 2018 04:30 PM IST
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शिवसेना नेता हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा
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शिवसेना नेता हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा पर मंगलवार सुबह जेल में ही चाकू से जानलेवा हमला किया गया। उन्हें ठगी के मामले में चार साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल निशांत की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक, रमनदीप बाबा नामक शख्स दो ताले तोड़कर तीन साथियों के साथ उसके सैल में घुस गया और हमला कर दिया। तीनों ने निशांत पर चाकू से कई वार किए।
बता दें कि पंजाब में रोपड़ की जिला अदालत ने शिवसेना नेता हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा को ठगी के एक मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार शिव हिंद के अध्यक्ष निशांत शर्मा पर अखबार में विज्ञापन देकर लोगों को सस्ती गाड़ियां बिक्री करने का झांसा देकर ठगी करने का मामला थाना कुराली में दर्ज हुआ था। इस मामले में अभी तीन अन्य आरोपी रवि, विकास और रोहित भगौड़े हैं। जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन मदन लाल की अदालत में निशांत शर्मा को यह सजा सुनाई है। निशांत शर्मा ने अदालत के इस फैसले के बाद उच्च अदालत में जाने की बात कही।
गौरतलब है कि निशांत शर्मा ने तिहाड़ जेल में बंद बब्बर खालसा के कार्यकर्ता जगतार सिंह हवारा पर हमला करने का प्रयास किया था। पुलिस द्वारा निशांत शर्मा को सुरक्षा भी दी गई है। कुराली पुलिस ने निशांत शर्मा और उपरोक्त तीनों के खिलाफ 2011 में एफआईआर 166 दर्ज की थी। आरोपियों ने हिसार के व्यक्ति को सेकेंड हैंड कार बेचने के एवज में ठगी का शिकार बनाया। आरोपियों ने हिसार के पटेल नगर में मनोहर कालोनी के अनिल कुमार को इनोवा कार बेचने का सौदा किया। एडवांस एक लाख 85 हजार रुपये लेकर इनोवा कार उनके नाम नहीं करवाई।
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अनिल कुमार ने पुलिस को शिकायत में लिखा है कि आरोपियों ने अपनी फर्म्स एमके कांप्लेक्स, निकट सन्नी एन्कलेव खरड़ का पता देकर विज्ञापन दिया कि उनके पास इनोवा कार स्कोडा कार सेकेंड हैंड बिक्री हेतु उपलब्ध है। वह कुराली आकर इनोवा कार देखकर गया। आरोपियों ने उसे कार दिखाई और एडवांस राशि ले ली। बाद में उसके चक्कर ये कहकर लगवाते रहे कि गाड़ी का मालिक नहीं आया है। बाद में आरोपियों ने उसे ली गई राशि का चेक सौंप दिया। कुछ दिन बाद उसे कहा कि वो अपने पैसे चेक बैंक में लगाकर ले ले लेकिन चेक बाउंस हो गया। उसकी चारों से मोबाइल पर इस बारे में बात हुई।
उन्होंने उसे अपने दफ्तर बुलाया। जहां उसे केवल 15 हजार देकर कहा कि आप दो दिन बात आइए, आपको सारी पेमेंट दे दी जाएगी। उसके बाद जब वो आया तो उसे 20 हजार रुपये दिए और धमकियां देने लगे कि अब दोबारा यहां आया तो जान से मार देंगे। इसकी उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी।
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बता दें कि पंजाब में रोपड़ की जिला अदालत ने शिवसेना नेता हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निशांत शर्मा को ठगी के एक मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार शिव हिंद के अध्यक्ष निशांत शर्मा पर अखबार में विज्ञापन देकर लोगों को सस्ती गाड़ियां बिक्री करने का झांसा देकर ठगी करने का मामला थाना कुराली में दर्ज हुआ था। इस मामले में अभी तीन अन्य आरोपी रवि, विकास और रोहित भगौड़े हैं। जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन मदन लाल की अदालत में निशांत शर्मा को यह सजा सुनाई है। निशांत शर्मा ने अदालत के इस फैसले के बाद उच्च अदालत में जाने की बात कही।
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गौरतलब है कि निशांत शर्मा ने तिहाड़ जेल में बंद बब्बर खालसा के कार्यकर्ता जगतार सिंह हवारा पर हमला करने का प्रयास किया था। पुलिस द्वारा निशांत शर्मा को सुरक्षा भी दी गई है। कुराली पुलिस ने निशांत शर्मा और उपरोक्त तीनों के खिलाफ 2011 में एफआईआर 166 दर्ज की थी। आरोपियों ने हिसार के व्यक्ति को सेकेंड हैंड कार बेचने के एवज में ठगी का शिकार बनाया। आरोपियों ने हिसार के पटेल नगर में मनोहर कालोनी के अनिल कुमार को इनोवा कार बेचने का सौदा किया। एडवांस एक लाख 85 हजार रुपये लेकर इनोवा कार उनके नाम नहीं करवाई।
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अनिल कुमार ने पुलिस को शिकायत में लिखा है कि आरोपियों ने अपनी फर्म्स एमके कांप्लेक्स, निकट सन्नी एन्कलेव खरड़ का पता देकर विज्ञापन दिया कि उनके पास इनोवा कार स्कोडा कार सेकेंड हैंड बिक्री हेतु उपलब्ध है। वह कुराली आकर इनोवा कार देखकर गया। आरोपियों ने उसे कार दिखाई और एडवांस राशि ले ली। बाद में उसके चक्कर ये कहकर लगवाते रहे कि गाड़ी का मालिक नहीं आया है। बाद में आरोपियों ने उसे ली गई राशि का चेक सौंप दिया। कुछ दिन बाद उसे कहा कि वो अपने पैसे चेक बैंक में लगाकर ले ले लेकिन चेक बाउंस हो गया। उसकी चारों से मोबाइल पर इस बारे में बात हुई।
उन्होंने उसे अपने दफ्तर बुलाया। जहां उसे केवल 15 हजार देकर कहा कि आप दो दिन बात आइए, आपको सारी पेमेंट दे दी जाएगी। उसके बाद जब वो आया तो उसे 20 हजार रुपये दिए और धमकियां देने लगे कि अब दोबारा यहां आया तो जान से मार देंगे। इसकी उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी। जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी।