ज्योति मर्डर: अब हाईकोर्ट के निशाने पर विधायक
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल प्रदेश के बद्दी से विधायक राम कुमार चौधरी से जुड़े ज्योति हत्याकांड में हरियाणा सरकार की ओर से पंचकूला अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। जस्टिस एम. जियापाल व जस्टिस दर्शन सिंह ने रामकुमार चौधरी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी तय कर दी।
हरियाणा सरकार की ओर से दाखिल अपील में पंचकूला अदालत के फैसले को रद्द करने और चौधरी को दोषी करार दिए जाने की मांग की है। हरियाणा सरकार के अलावा ज्योति के पिता बूटी राम ने भी अपील दाखिल की है।
दोनों ने अपील में कहा है कि निचली अदालत ने कई तथ्यों पर गौर नहीं किया। उल्लेखनीय है कि पुलिस की कमजोर पैरवी के कारण पंचकू ला अदालत ने तथ्यों के अभाव में रामकुमार चौधरी सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। जिला अदालत ने फैसले में यह भी कहा था कि पुलिस अपनी ही कहानी को साबित करने में नाकाम रही है।
हरियाणा सरकार की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू
पुलिस की इस नाकामी को मीडिया ने जोरशोर से उठाया था। पुलिस पर आरोप लगने पर पुलिस प्रमुख ने ज्योति हत्याकांड की जांच में शामिल पुलिस अफसरों की भूमिका जांचने के लिए एसआईटी का गठन किया था।
एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में दो डीएसपी, एक इंस्पेक्टर व दो एएसआई पर जांच में कोताही बरतने का आरोप लगाया। एसआईटी ने ही सिफारिश भी की कि राम कुमार चौधरी को बरी करने के जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए।
एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कानूनी राय के लिए कार्रवाई शुरू हुई थी। यह सभी औपचारिकताएं मुकम्मल होने के बाद ही सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है।