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बीबी जागीर कौर के मामले में हाईकोर्ट की फटकार

Thu, 08 May 2014 10:41 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 08 May 2014 10:41 PM IST
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High Court Scolding in In case of Bibi Jagir Kaur

बेटी के अपहरण व गर्भपात के मामले में सजायाफ्ता भुल्लथ से शिरोमणि अकाली दल की विधायिका बीबी जागीर कौर द्वारा सजा रद करने और सीबीआई द्वारा सजा में बढ़ोतरी की अपील पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए मामले में पैरवी तेज करने की हिदायत की है।

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जस्टिस एस.के.मित्तल एवं जस्टिस कुलदीप सिंह ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को फटकार लगाई है। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान जागीर कौर एवं सीबीआई मामले की सुनवाई आगे डालने की फरियाद लगा चुकी थी और वीरवार को भी सुनवाई आगे डालने की फरियाद लगाई गई।
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इसी पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जमानत मिल चुकी है तो क्या पैरवी आगे ही टलती जा सकती है? हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जितने तथ्य हैं, भले कितने भी दिन लगें, उस पर जल्द पैरवी की जाए। इस के साथ ही सुनवाई 26 मई के लिए स्थगित कर दी गई।

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