फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Four years imprisonment for convict and 10 thousand rupees fine

जुआ खेलते समय बेटी को दांव पर लगाने की बात कहने वाले पिता को चार साल की सजा

Wed, 18 Mar 2020 08:46 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, यमुनानगर (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, यमुनानगर (हरियाणा) Published by: ajay kumar Updated Wed, 18 Mar 2020 08:46 PM IST
विज्ञापन
Four years imprisonment for convict and 10 thousand rupees fine
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

पोक्सो एक्ट के मामलों की स्पेशल कोर्ट ने बेटी से अश्लील हरकत करने और जुआ खेलते समय बेटी को दांव पर लगाने की बात कहने वाले पिता को चार साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। छप्पर पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि उसका पति शराब पीने का आदी है। 

विज्ञापन


शराब पीकर वह उसे और उसके बच्चों को मारता-पीटता है। उसकी बेटी नौंवी क्लास में पढ़ती है। 27 फरवरी 2019 को वह बाहर गई हुई थी। जब वह वापस आई तो बेटी रो रही थी। उसने बेटी को रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि पापा ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उससे पहले भी कई बार पापा आपके घर से जाने के बाद अपने पास सोने के लिए बुलाता है। 
विज्ञापन


एक दिन उसका पिता उसे जगाधरी ले गया था। वहां पर जुआ खेलने लगा। जब पैसे खत्म हुए तो पापा ने वहां पर बैठे लोगों को कहा कि वह अपनी बेटी बेच देता है। इस सुनकर वह वहां से भाग आई थी। इस शिकायत पर छप्पर पुलिस ने 28 फरवरी 2019 को आठ पोक्सो एक्ट, धारा-323 और 506 में केस दर्ज कर लिया था। तब से मामले कोर्ट में चल रहा था। बीती 16 मार्च को कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी। बुधवार को कोर्ट ने लड़की के पिता को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed